गृह अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 11/17 दिनाक 06.02.2017 अधीन धारा 451, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री दिलू राम निवासी गांव बाग डा0 बलाधी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.02.2017 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह अपने घर में सो रहा था तो केहर सिह इसके घर के आंगन में आया व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 अमर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सख्त चोट व गाली गलौच का मामलाः-
2. अभियोग संख्या 33/17 दिनाक 06.02.2017 अधीन धारा 325, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री तुलसी राम सपुत्र स्व0 श्री सुन्दर निवासी तवाक, डा0 बलद्वाड़ा, त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.01.2017 को इसे इसके बेटे श्याम लाल ने अपनी पत्नी को मार रहा था तो इसने बीच बचाव किया तो इसके साथ मारपीट की जिसकी मारपीट से इसे गम्भीर चोट आई है । मु0आ0 जमालदीन अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
3. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 196 मोटर वाहन उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व उलंघनकर्ताओं से मु0 14,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान किये व 1200/- रुपये जुर्माना वसूल किया ।
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