1. एन0 डी0 पी0 एस0 अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 28/17 दिनांक 13.02.2017 अधीन धारा 20, 29 एन0 डी0 एवम् पी0 एस0 अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उप0 नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 13-01-17 को समय करीब 6.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त व यातायात चैकिंग डियूटी पुंग में मौजूद था तो उसी समय एक बोलेरो गाड़ी नं0 PB-10 EG 3035 सुन्दरनगर की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया गया तो उसमें बैठे सवरण अदित्य दास सुपुत्र अभिजीत दास निवासी 31ए लेनिन सरानी पंचवी मंन्जिल फ्लेट नं0 31 कोलकता व तेजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सतवंत सिंह निवासी गांव कमालपुर लुधियाणा हाल पता 32/36 सी0 105 ओक्सफोर्ड व्यू डी0 एच0 रोड बरिसा पूर्वा वारिसा साउथ 24 परगना पशिचम बंगाल के कब्जे से 652 ग्राम चरस बरामद की गई । दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । जिन्हें आज माननीय अदालत में पेश किया गया जिनको माननीय अदालत द्वारा 03 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया है । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. गृह अतिचार, मारपीट, गाली गलौच व संम्पति का नुकसान तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 21/17 दिनांक 13.02.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 427, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छरूण्डू राम सुपुत्र श्री छांगू राम निवासी गाँव खदर बाग डाकघर बाग उप - तहसील लड भडोल थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 12-01-17 को समय करीब 7.00 बजे रात सोहन सिंह सुपुत्र श्री हच्छु राम, रिंकू सुपुत्र सोहन सिंह, लोटा देवी पत्नी सोहन सिंह और मधु देवी उपरोक्त इसके आंगन में आये व इसके साथ गाली गलौच किया तथा दिनांक 13-02-17 को समय करीब 8.00 बजे रात ये सभी इसके आंगन में आये व डण्डे के साथ इसकी माता के साथ मारपीट की तथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 15/17 दिनांक 13.02.2017 अधीन धारा 323, 325 भा0 द0 स0 पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विजय कुमार सुपुत्र कान्शी राम निवासी मकान नं0 191/11 नया बाजार सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 12-01-17 को उसकी भूमि की निशानदेही राजस्व विभाग द्वारा की गई समय करीब 5.00 बजे शाम जब इसका भाई मनोज कुमार अपनी भूमि के किनारे पर पत्थर रख रहा था तो उसी समय राजीव उर्फ सोनू वहां पर आया और उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी जब उसने बीच-बचाव किया तो राजीव कुमार ने इसके साथ भी लोहे की छड़ के साथ मारपीट की है जिससे इसको गम्भीर चोटें आई है । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सड़क हादसे का मामला -
1. अभियोग संख्या 22/17 दिनांक 14.02.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 होशियार सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी की रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 13-01-17 को समय करीब 10.15 बजे रात एक मोटरसाइकिल नं0 HP 29A-6959 जिसमें चालक अपने साथ दो अन्य दोस्तों के साथ खुद्दर (बस्सी) में मोटरसाइकिल को तेज रफ्तारी के कारण चलाते हुये सड़क से नीचे गिर गया, जिससे इन तीनों को चोटें आई है । मु0आ0 होशियार सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 14.02.2017 अधीन धारा 30 हि0 प्र0 आबकारीअधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0 उप0 नि0 रूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 13-02-17 को समय करीब 5.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी चियूणी में मौजूद था तो उसी समय एक गुप्त सूचना के आधार पर झाबे राम सुपुत्र शरण दास निवासी जुगाटन डा0घर चियूणी त0 थुनाग जिला मण्डी की दुकान से 4 बोतलें देशी शराब बरामद की । स0उ0 नि0 रूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अभियोग में संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी-
आरोपी विजय कुमार सपुत्र धर्म चन्द निवासी बटवारा ड0घर सदयाणा त0 सदर जिला मण्डी को अभियोग संख्या 01/17 दिनांक 04-01-17 अधीन धारा 363, 366, 376 भा0 द0 सं0 व 4 पोक्सो अधिनियम के तहत महिला थाना मण्डी में दिनांक 13-02-17 को उ0 नि0 मदन गोपाल अन्वेष्णाधिकारी महिला थाना मण्डी ने उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार किया । जिसे आज माननीय अदालत मण्डी में पेश किया गया जहां से माननीय अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है ।
6. चालानः
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 235 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 29,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 17 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है । खनन अधिनियम के तहत 05 चालान किये गये व 14,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
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