Monday, September 30, 2019

PRESS NOTE ON 30 SEPT.

 


 सड़क-दुर्घटना के मामले

1          अभियोग संख्या  न0 271/19 दिनांक 29.09.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री  धर्मेन्द्र  कुमार सुपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी धासणू डाकघर टिक्कर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  29.02.19 को जब शिकायतकर्ता परिवार सहित एच0आर0टी0सी0 बस न0 (एच0पी065-6120)  में सवार होकर मण्डी की ओर आ रहा था तो स्थान थनोट के पास उपरोक्त बस चालक जगदीश चन्द  सुपुत्र श्री राम गाँव गधोल डाकघर साईगलू तहसील कोटली जिला मण्डी ने तेज रफ्तारी के कारण बस पर से नियन्त्रण खो दिया तथा बस पत्थर से टकराकर  बांई ओर पलट गई जिस कारण बस में सवार  कुछ सवारियों को चोटें आई हैं।  मु0 0 चिन कुमार न0 887 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 267/19 दिनांक 29.09.19 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जय सिंह सुपुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी चतर डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.09.19 को एक टिप्पर न0 (एच0पी019ए0-9461)  साई की तरफ से तेज रफ्तारी से आया और  शिकायतकर्ता की कार न0 ( एच0पी0 51बी0-6380) को टक्कर मार दी ।  मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  192 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  37,800 /-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये  1100/-जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व  500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                 

 

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