Thursday, September 26, 2019

CRIME REPORT ON 26 SEPT.

                              

  रास्ता रोककर मारपीट करने  व जान से मारने की धमकी के मामले

1          अभियोग संख्या 261/19 दिनांक 25.09.19 अधीन धारा 341, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व0श्री निक्का राम निवासी तरोट डाकघर कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि रमेश कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।आ0 पिताम्बर न0 325 पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 102/19 दिनांक 25.09.19 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लाल सिंह सुपुत्र श्री हरि चन्द निवासी सिल्हखनी डाकघर कमांन्द तहसील कटौला जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.09.19 संजय कुमार सुपुत्र श्री सन्तोष कुमार निवासी सालगी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 शरवण न0 42 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3          अभियोग संख्या 262/19 दिनांक 25.09.19 अधीन धारा 341, 504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सुपुत्र स्व0 श्री निक्का राम निवासी तरोट डाकघर कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  कमला देवी, लता देवी, प्रिया व आशा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मा0मु0आ0 पाल सिंह न0 591 पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 263/19 दिनांक 25.09.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति राजकुमारी पत्नी श्री प्यारे लाल निवासी डुगरैण डाकघर कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ दिनांक 25.09.19 को एक स्कूटी न0 (एम0एच012 एम0सी0एस0-9024) कनैड की ओर से तेज रफ्तारी से आय़ी और शिकायतकर्ता के बेटे रिषभ को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 269 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 58,000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11चालान व 1100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन  अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व रुपये 12000/-जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                  

 

No comments:

Post a Comment