Thursday, September 5, 2019

Crime Report on 4 September

आबकारी अधिनियम का मामला:-

अभियोग संख्या 239/19 दिनाँक 03.09.2019 अधीन धारा 21 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत थाना सुन्दरनगर में मु.आ. प्रदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 03.09.2019 समय करीब 5.45 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम चमुखा में मौजूद था तो हंस राज उर्फ हंसू सपुत्र श्री चमारु राम निवासी वेहचना, डाकघर चतरोखडी,  तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी के कब्जा से 0.82 ग्राम हैरोईन (चिट्टा) बरामद की। मु.आ. ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक :-

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री गुरदेव शर्मा, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी  श्री पुनीत रघु हि.पु.से, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री मानव वर्मा भा.पु.से. सहायक पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री कर्ण सिंह गुलेरिया हि.पु.से. उप. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मण्डी, श्री मदन कान्त शर्मा उप.मण्डल पुलिस अधिकारी पधर, श्री चन्द्र पाल उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट, श्री अरुण मोदी उप.मण्डल पुलिस अधिकारी करसोग, श्री गुरवचन सिंह उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर व सुश्री वसूधा सूद हि.प्र.से., उप. पुलिस अधीक्षक (प्रोवेशनर), तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी,  सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 90 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।

 

बैठक के आरम्भ में   पुलिस अधीक्षक मण्डी द्वारा पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया ।  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।  पुलिस अधीक्षक मण्डी  ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील/उचित व्यवहार करने के लिए जरुरी दिशा-निर्देश दिए, व अधीनस्थों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भी प्रेरित किया ताकि मण्डी पुलिस लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके इसके साथ निम्नलिखित निर्देश भी दिये:-

1        स्नात्तक आरक्षियों द्वारा दिये गये अभियोंगों की समीक्षा की तथा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों का पालन करते हुये  स्नात्तक आरक्षियों को ज्यादा से ज्यादा अभियोंग पंजीकृत करने के लिये  प्रेरित करें ।

2        एन0डी0पी0एस0 एक्ट में ज्यादा से ज्यादा अभियोग पंजीकृत किये जायें ।

3        ई-चालानिंग के अन्तर्गत वाहनों के अधिक से अधिक चालान किये जायें ।

4         लम्बित अभियोंगों का निपटारा शीघ्र -अति -शीघ्र किया जाये ताकि लम्बित प्रतिशतता को कम किया जाये ।

6        बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी ने जिला के थाना प्रभारियों /पुलिस चौकी प्रभारियों को उद्घोषित अपराधियों को प्राथमिक के आधार पर पकडने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166    उल्लंघनकर्ताओं से 13,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/- जुर्माना तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत  2 चालान व  9000/- रुपये  जुर्माना बसूल   किया  है ।

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