आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 251/19 दिनांक 08.09.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 रामगोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर मुकाम वानणी में मौजूद था तो हरि सिंह उर्फ कमलेश सुपुत्र श्री लोभी राम निवासी गांव गागल डाकघर सकरोहा तहसील बल्ह जिला मण्डी हाल रिहाईस गांव कठलग डाकघर पंधियू तहसील सदर जिला मण्ड़ी के कब्जा से 12 बोतले देसी शराब की बरामद कीं । स0उ0नि0 रामगोपाल अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 249/19 दिनांक 08.09.19 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनीष कुमार सुपुत्र श्री धनानाथ निवासी सैन मौहल्ला मण्डी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.09.19 को भौर के पास नवाव व साईदा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हरीश कुमार न0 79 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 248/19 दिनांक 08.09.19 अधीन धारा 452,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री तबाब अहमद सुपुत्र श्री शमशाद निवासी वजैहड़ी डाकघर मुज्जफरनगर (उत्तर-प्रदेश) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.09.19 को मनीष कुमार ने शिकायतकर्ता के कमरे में प्रवेश करके शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 141 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 23,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 25000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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