लोक मार्ग में वाधा डालने का मामला
अभियोग संख्या 129/19 दिनांक 28.09.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में आ0 दिनेश कुमार न0 558 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम दवाड़ा में मौजूद था तो पाया कि पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री कर्मू निवासी ताहुला डाकघर थलौट तहसील औट जिला मण्डी ने सड़क के साथ चाय की रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने यात्रियों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । आ0 दिनेश कुमार न0 558 पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 170 चालान
व उल्लंघनकर्ताओं से 35,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम
के 3 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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