Sunday, September 1, 2019

PRESS NOTE ON 01 SEPT.


  रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1          अभियोग संख्या 242/19 दिनांक 30.08.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री  गोपाल सिह  सुपुत्र श्री परस राम निवासी व डाकघर कोट तुगल तहसील कोटली जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  30.08.19 को राम दास निवासी निवासी व डाकघर कोट तुगल तहसील  कोटली जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की, जिस कारण उसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बृजभूषण प्रभारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 97/19 दिनांक 31.08.19 अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री कातकू राम निवासी चमोर डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.08.19 को खूब राम निवासी चमोर डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3        अभियोग संख्या 153/19 दिनांक 31.08.19 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जय सिंह सुपुत्र श्री नराधा राम निवासी चीलग डाकघर बल्ह-जोली तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर  पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 31.08.19 को पूजा देवी व मीना ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 480 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1,09600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 4700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                           

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