एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 162/19 दिनांक 11.09.19 अधीन धारा 15,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0नि0 सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मौजूद था तो मोटरसाईकिल न0( पी0बी067डी0-3925) की तलाशी लेने पर मलकीयत सिंह सुपुत्र श्री जागीर सिंह निवासी तलवांडी-बुतैन तहसील शाहकोट जिला जालन्धर (पंजाब) व जरोवर सिंह सुपुत्र श्री अवतार सिंह निवासी सड़कपुर तहसील शाहकोट जिला जालंन्धर (पंजाब) के कब्जा से 21 किलो 100 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
लोकमार्ग में वाधा डालने का मामला
अभियोग संख्या 97/19 दिनांक 11.09.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में महिला आ0 जमुना देवी न0 320 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.02.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम काहरा में मौजूद थी तो हीरा लाल सुपुत्र श्रीमति हिमती देवी निवासी काहरा डाकघर कमांद तहसील सदर जिला मण्डी ने सड़क के साथ में रेत तथा बजरी का ढेर लगा रखा था जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात मे वाधा उत्त्पन्न हो रहीथी । महिला आ0 जमुना देवी न0 320 पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रही है ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 259 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 50,459/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/-रुपये जुर्मान बसूल किया है ।
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