आबकारी अधिनियम के मामले:-
1. अभियोग संख्या 115/19 दिनाँक 19.09.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम थाना हटली में प्रभारी थाना निऱिक्षक राजेश कुमार के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 19.09.2019 समय करीब 8.30 बजे शाम अमला गलु में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो हेत राम सपुत्र श्री प्रभा राम निवासी अप्पर कलेहडी तहसील वलद्वाडा जिला मण्डी की दुकान मुकाम बलडा से 525 मि.ली. देशी शराब बरामद की। प्रभारी थाना निऱिक्षक राजेश कुमार इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 116/19 दिनाँक 19-9-19 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम थाना हटली में प्रभारी थाना निऱिक्षक राजेश कुमार के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 19.09.2019 समय करीब 10.30 बजे अन्य कर्मचारियो के साथ बलडा में ब्राये तफ्तीश हाजिर था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर इन्द्र सिह सपुत्र श्री प्रताप सिह निवासी बलडा तहसील वलद्वाडा जिला मण्डी का दुकान से मुकाम बलडा से 325 मि.ली. अंग्रेजी शराब बरामद की। प्रभारी थाना निऱिक्षक राजेश कुमार इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 317 व उल्लंघनकर्ताओं से 46,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/- जुर्माना बसूल किया है ।
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