आबकारी अधिनियम का मामला
1. अभियोग संख्या 139/19 दिनाँक 01.09.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना करसोग में स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 01.09.2019 जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम जौंग में गस्त पर था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर गंगा राम सपुत्र श्री दिले राम, निवासी गाँव जौंग, डाकघर मेहांदी, तहसील करसोग, जिला मण्डी की दुकान से 36 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 113/19 दिनाँक 02.09.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना औट में स.उ.नि. ज्वाला सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 01.08.2019 जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम थाची में गस्त पर था तो भीमे राम सपुत्र श्री जेठू राम, निवासी गाँव बग्गी, डाकघर सोम –नाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी की दुकान से 2 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. ज्वाला सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 134 चालान व उल्लंनकर्ताओं से 12,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 14,00/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment