आबकारी अधिनियम का मामला:-
अभियोग संख्या 117/19 दिनाँक 20.09.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना हटली में स.उ.नि. ठाकर दास अन्वेषणाधिकारी थाना हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनांक 20.09.2019 समय 9.30 बजे रात खुडला में उपस्थित था तो एक गुप्त सूचना के आधार संसार चन्द सपुत्र श्री नत्थु राम गाँव भटेड डाकघर तरक्वाडी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर की दुकाम मुकाम भांबला से 16 बोतलें देशी शराब व 5 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद की । स.उ.नि. ठाकर दास अन्वेषणाधिकारी थाना हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने का मामला
अभियोग संख्या 124/19 दिनाँक 20.09.2019 अधीन धारा 341,353504,506,186 भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना औट में शिकायतकर्ता सन्नी शर्मा उप-मण्डलदण्डाधिकारी सदर मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 20.09.2019 समय 5.30 बजे शाम मुकाम नगवाँई में लोगों की समस्यायें सुन रहे थे तो गंगा राम सपुत्र श्री शंकर निवासी गाँव व डाकघर नगवाँई जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। उ.नि. यशपाल अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 218 व उल्लंघनकर्ताओं से 50,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/- जुर्माना , खनन अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 4500 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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