एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी मु0आ0 श्रवण कुमार नं0 61 जो कि एस0आई0यु0 युनिट सरकाघाट में तैनात है के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब 03.15 बजे दिन जब यह अपनी टीम के साथ मनी राम सपुत्र श्री कादरा राम निवासी गांव भेहड़ी, त0 धर्मपुर जिला मण्डी जो कि चाय की दुकान करता है की दुकान की अचानक तलाशी ली तो इससे 200 ग्राम चरस बरामद की । मनी राम उपरोक्त को इस अभियोग में गिरफतार किया गया है । अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 श्रवण कुमार अन्वेषणाधिकारी एस0आई0यु0 सरकाघाट के द्वारा की जा रही है ।
आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 48/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब 08.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सुई के पास यातायात चैंकिग हेतू मौजूद थे तो उसी समय पागंणा की तरफ से एक कार नं0 एच0पी0 02एम-0430 जिसे देविन्द्र कुमार सपुत्र श्री जय करण निवासी गांव व डा0 पांगणा, जिला मण्डी चला रहा था, आई जिसे चैकिग के लिये रोका तो इस कार से 36 बोतल देशी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 पुष्पदेव शर्मा प्रभारी पुलिस चौकी निहरी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 30.03.2018 को समय करीब 06.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम निहाण्डी के पास गस्त पर मौजूद थे तो डुमणूराम सपुत्र श्री हेत राम निवासी खणयोग, डा0 व त0 निहरी व उम्र 36 साल के कब्जा से 6 बोतले देशी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 पुष्पदेव शर्मा प्रभारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अभियोग संख्या 28/18 दिनाक 30.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब 04.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम दुगराईं के पास गस्त पर मौजूद था तो उसी समय श्रीमति सौजी देवी पत्नी श्री सोहन लाल निवासी गांव दुगराईं, डा0कोट, त0 च्चयोट, जिला मण्डी के कब्जा से 2 लीटर अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
वन अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 भा0वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गुरदास राम वन परिक्षेत्राधिकारी करसोग की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.03.2018 को जब यह बी0ओ0 करसोग व अन्य वन कर्मचारियों के साथ मुकाम बीट कंजोल डी-162 में मौजूद थे तो इन्होने पाया कि वहां पर तीन देवदार के पेड़ किन्ही अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी होना पाए । स0उ0नि0 रुकण चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन करने के मामलाः-
1. अभियोग संख्या 29/18 दिनाक 30.03.2018 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मु0आ0 हेम सिह नं0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम शाला के पास मौजूद थे तो शाला के पास दुनी चन्द सपुत्र श्री डागू राम निवासी गांव व डा0 शाला, त0 च्चयोट, जिला मण्डी जिसने सड़क के साथ बजरा रखा हुआ था जिससे यातायात व आम जनता को आने-जाने में बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 हेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
आपराधिक अतिचार करके चोरी करने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 447, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री सरला देवी पत्नी श्री देवी सिह निवासी गांव बगला, डा0 बड़सू, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि बलदेव निवासी गागल ने इसकी अनुमति के बिना इसके खेत से रेत निकाल कर ले गया । स0उ0नि0 सुदर्शन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
जाल साजी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 65/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 193, 465, 467, 471 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री विरेन्द्र कुमार की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसने 2013 में देव भूमि हुण्डयै गुटकर से एक कार खरीदी जिसे ठीक करवाने के लिये शिकायत कर्ता ने इसे हुण्डयै वर्कशॉप गुटकर में रिपेयर के लिये छोड़ा था जो कम्पनी ने गाड़ी को ठीक न किया व शिकायत कर्ता के नकली हस्ताक्षर करके कागजी औपचारिकताएं पूरी की । उ0नि0 नोख राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 264 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये तथा 49,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान व 2300/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 2 चालान व 7500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।