Saturday, March 31, 2018

CRIME REPORT ON 31 MARCH


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी मु0आ0 श्रवण कुमार नं0 61 जो कि एस0आई0यु0 युनिट सरकाघाट में तैनात है के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब 03.15 बजे दिन जब यह अपनी टीम के साथ मनी राम सपुत्र श्री कादरा राम निवासी गांव भेहड़ी, त0 धर्मपुर जिला मण्डी जो कि चाय की दुकान करता है की दुकान की अचानक तलाशी ली तो इससे 200 ग्राम चरस बरामद की । मनी राम उपरोक्त को इस अभियोग में गिरफतार किया गया है । अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 श्रवण कुमार अन्वेषणाधिकारी एस0आई0यु0 सरकाघाट के द्वारा की जा रही है ।

आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.                 अभियोग संख्या 48/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब 08.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सुई के पास यातायात चैंकिग हेतू मौजूद थे तो उसी समय पागंणा की तरफ से एक कार नं0 एच0पी0 02एम-0430 जिसे देविन्द्र कुमार सपुत्र श्री जय करण निवासी गांव व डा0 पांगणा, जिला मण्डी चला रहा था, आई जिसे चैकिग के लिये रोका तो इस कार से 36 बोतल देशी शराब की बरामद की ।  स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.            अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 पुष्पदेव शर्मा प्रभारी पुलिस चौकी निहरी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 30.03.2018 को समय करीब 06.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम निहाण्डी के पास गस्त पर मौजूद थे तो डुमणूराम सपुत्र श्री हेत राम निवासी खणयोग, डा0 व त0 निहरी व उम्र 36 साल के कब्जा से 6 बोतले देशी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 पुष्पदेव शर्मा प्रभारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.            अभियोग संख्या 28/18 दिनाक 30.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब 04.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम दुगराईं के पास गस्त पर मौजूद था तो उसी समय श्रीमति सौजी देवी पत्नी श्री सोहन लाल निवासी गांव दुगराईं, डा0कोट, त0 च्चयोट, जिला मण्डी के कब्जा से 2 लीटर अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

वन अधिनियम का मामलाः-

1.  अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 भा0वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गुरदास राम वन परिक्षेत्राधिकारी करसोग की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.03.2018 को जब यह बी0ओ0 करसोग व अन्य वन कर्मचारियों के साथ मुकाम बीट कंजोल डी-162 में मौजूद थे तो इन्होने पाया कि वहां पर तीन देवदार के पेड़ किन्ही अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी होना पाए । स0उ0नि0 रुकण चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन करने के मामलाः-

1.       अभियोग संख्या 29/18 दिनाक 30.03.2018 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मु0आ0 हेम सिह नं0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम शाला के पास मौजूद थे तो शाला के पास दुनी चन्द सपुत्र श्री डागू राम निवासी गांव व डा0 शाला, त0 च्चयोट, जिला मण्डी जिसने सड़क के साथ बजरा रखा हुआ था जिससे यातायात व आम जनता को आने-जाने में बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 हेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

आपराधिक अतिचार करके चोरी करने का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 30.03.2018 अधीन धारा 447, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री सरला देवी पत्नी श्री देवी सिह निवासी गांव बगला, डा0 बड़सू, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि बलदेव निवासी गागल ने इसकी अनुमति के बिना इसके खेत से रेत निकाल कर ले गया । स0उ0नि0 सुदर्शन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

जाल साजी का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 65/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 193, 465, 467, 471 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री विरेन्द्र कुमार की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसने 2013 में देव भूमि हुण्डयै गुटकर से एक कार खरीदी जिसे ठीक करवाने के लिये शिकायत कर्ता ने इसे हुण्डयै वर्कशॉप गुटकर में रिपेयर के लिये छोड़ा था जो कम्पनी ने गाड़ी को ठीक न किया व शिकायत कर्ता के नकली हस्ताक्षर करके कागजी औपचारिकताएं पूरी की । उ0नि0 नोख राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । चालानः-

1.                   मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 264 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये तथा 49,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान व 2300/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 2 चालान व 7500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

 

 


Friday, March 30, 2018

CRIME REPORT ON 30 MARCH


1.एन0डी0पी0एस0अधिनियम के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 22/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 20-61/85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी स0उ0नि0 भागीरथ अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम लम्बाथाच में नाकाबन्दी हेतू मौजूद था तो उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम डूम चन्द सपुत्र श्री उत्तम चन्द निवासी भडैची, डा0 खलणी, त0 थुनाग जिला मण्डी जो कि शिल्हीबागी की तरफ से पैदल आ रहा था जिसे चैकिंग हेतू रोका गया तो इसके पास 552 ग्राम चरम बरामद हुई । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 भागी रथ अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 20-61/85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी एस0आई0यु0 मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को शाम के समय अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित डायनापार्क में मौजूद थे तो इन्हे गुप्त सुत्रों से पता चला कि बीरी सिह सपुत्र श्री गिरधारी लाल निवासी गांव सजौन, डा0 कुन्नू, त0 पधर, जिला मण्डी अपने घर से चरस को बेचने का धन्धा करता है । इसी सूचना पर इन्होने बीरी सिंह उपरोक्त के घर की तलाशी ली जिस पर इन्होने बीरी सिहं के घर से 892 ग्राम चरस बरामद की । स0उ0नि0 कुलमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.                  अभियोग संख्या 66/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 20, 29 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मु0आ0 मनबीर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को समय करीब 04.10 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित यातायात चैकिंग व नाकाबन्दी हेतू  मुकाम गलू के पास मौजूद थे तो उसी समय दो व्यक्ति सरवण सपुत्र श्री विनोद कुमार निवासी गांव व डा0 मोहनघाटी , त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पिटर सपुत्र श्री विक्रम सिह निवासी जोगिन्द्रनगर पुलिस को देखकर पिछे की तरफ भागे, जिस पर मु0आ0 मनवीर सिह ने अन्य पुलिस कर्मचारियों की सहायता से इन्हे थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया व इनके कब्जा से 104 ग्राम चरस बरामद की । मु0आ0 मनबीर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.                   अभियोग संख्या 21/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को शाम के समय जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम छत्तरी के पास मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति प्रताप सिह सपुत्र श्री सौजू राम निवासी नारंडा, डा0 व उप तहसील छत्तरी, जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतल देशी शराब बरामद की । उ0नि0/प्रभारी सुरेन्द्र कुमार पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                   अभियोग संख्या 27/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम कोटला के पास गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 01एम-1881 जिसे कौल सिह सपुत्र श्री कृष्ण चन्द निवासी गांव रोपा, डा0 नाण्डी, त0 चच्योट, जिला मण्डी चला रहा था व काण्ढा से बस्सी की तरफ आ रहा था, को चैकिगं के लिये रोका, जिस पर कार उपरोक्त से 12 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 24 बोतलें बीयर की बरामद की । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.                   अभियोग संख्या नं0 54/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी उ0नि0 मनमोहन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम थौना में गस्त व यातायात चैकिंग हेतू मौजूद थे तो सुख राम सपुत्र श्री जय सिह निवासी गांव लुहाखर, डा0 थौना, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी जो कि करयाने की दुकान करता है के कब्जा से 12 बोतल देशी शराब बरामद की । उ0नि0 मनमोहन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.रास्ता रोककर मारपीट का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गंगी देवी पत्नी श्री साधू राम निवासी गांव तरौण, डा0 स्यांज, त0 च्चयोट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.02018 को समय करीब  04.30 बजे शाम जब यह अपनी बहू उषा देवी के साथ जंगल से घर आ रही थी तो उसी समय नीता देवी और बिनू राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा कुछ समय बाद इन्द्रू, कर्म सिह व पूजा भी वहां आए व इन्होने भी इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.       अभियोग संख्या 63/18 दिनाक 30.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अजय कुमार सुपुत्र बलबीर कुमार निवासी गांव बटोह डा0 मसेरन त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब  09.30 बजे सुबह जब यह अपने दोस्त के साथ मण्डी जा रहा था जब यह गुटकर के पास पहुँचा तो उसी समय दीपक व तिलक राज निवासी गुटकर ने शिकायत कर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की है । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

4.चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वालों के 240 चालान मोटर वाहन अधिनिमय के तहत किये तथा उलंघनकर्ताओं से 41,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान तथा 1000/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

 


Thursday, March 29, 2018

CRIME REPORT ON 29 MARCH


गृह अतिचार, मारपीट व गाली गलौच के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 451, 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रवि सिह सपुत्र श्री हरीश कुमार निवासी गांव व डा0 गागल, त0 बल्ह, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को कश्मीर सिह व भाग सिह ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में आकर गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 62/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 451, 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री भाग सिंह सुपुत्र श्री हरीश कुमार निवासी गांव व डा0 गागल, त0 बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 29.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे दिन जब यह अपने घर के आंगन में काम कर रहा था तो उसी समय रवि सिंह व डिम्पल ने वहां आकर शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

वन अधिनियम का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 51/18 दिनाक 28.03.2018 अधीन धारा 32, 33 वन अधिनियम व  379 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर शिकायत कर्ता श्री रोशन लाल सपुत्र श्री रणू निवासी गांव धवाली, डा0 चुरड़, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी व उम्र 55 साल हाल वन परिक्षेत्राधिकारी रोहण्डा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.03.2018 को जब यह अन्य कर्मचारियों सहित कमांद बीट में गस्त पर मौजदू था तो इसने पाया कि देवदार के पेड़ क्लास-IIA-01, III-01 को कोई अज्ञात व्यक्ति रात के समय काट कर ले गये । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के तहत 305 चालान किये तथा 48,200/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनिमय के तहत 11 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 2 चालान व 5500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 



Wednesday, March 28, 2018

CRIME REPORT ON 28 MARCH


घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 18/18 दिनाक 28.03.2018 अधीन धारा 498ए, 323, 504, 506 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसके पति ने इसके साथ दिनाक 25.03.2018 को समय करीब 11.00 बजे रात शिकायत कर्ता के साथ मारपीट व गाली गलौच किया तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 अधीनिमय का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 98/18 दिनाक 27.03.2018 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 विशाल कन्वर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.03.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित विकटोरिया पुल के पास गस्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति हिरा लाल सपुत्र श्री नागू राम निवासी गांव व डा0 रोपा, त0 पधर, जिला मण्डी हाल किरायेदार मकान नं0 186/2, पुरानी मण्डी, मण्डी, जिला मण्डी से 54 ग्राम चरस बरामद की व नोटिस अधीन धारा 41(1) द0प्र0सं0 पर रिहा किया गया । मु0आ0 विशाल कन्वर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

फोन पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 76/18 दिनाक 28.03.2018 अधीन धारा 509, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी एक महिला की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है कि एक व्यक्ति ने इसके मोबाईल कॉल की तथा अश्लील गालीयां दी व किसी अन्य को बताने  जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलाप्पड़ पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 65/18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री दिवेश भारद्वाज सपुत्र श्री भालचन्द्र भारद्वाज निवासी रेलवे फाटक जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.03.2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अपनी दुकान में मौजूद था तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 74-1161 के चालक ने कार को गलत दिशा की तरफ मोड़ा उसी समय एक स्कूटर बहुत तेज रफ्तारी से आया व कार से टकरा गया । यह हादसा दोनो चालकों की लापरवाही से हुआ है । उ0नि0 केहर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के तहत 193 चालान किये तथा 33,700/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनिमय के तहत 8 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 



Tuesday, March 27, 2018

CRIME REPORT ON 27 MARCH


सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 47/18 दिनक 27.03.2018 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हरपाल सिह सपुत्र श्री हरद्वारी लाल, निवासी गांव व डा0 साहबाद, जिला रामपुर, उत्तरप्रदेश, हाल निवासी बारल, त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.03.2018 को समय करीब 11.15 बजे दिन जब यह बारल के पास मौजदू था तो एक मोटर साईकल नं0 एच0पी0 30-1338 काओ की तरफ से आया जिसे नरेन्द्र सपुत्र श्री तारा चन्द निवासी फिणू, त0 करसोग चला रहा था ने एक व्यक्ति राम प्रसाद सपुत्र श्री पदम प्रसाद निवासी बारल डा0 करसोग जिला मण्डी व उम्र 65 साल को टक्कर मारी जिससे राम प्रसाद घायल हो गया । जिसे इलाज हेतू करसोग अस्पताल ले गये जहां पर ईलाज के दौरान राम प्रसाद उपरोक्त की मौत हो गई । स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 27.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हरप्रीत सिह सपुत्र श्री अमरीक सिह निवासी गांव कंडीला, डा0 कंडीयां, त0 बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को यह नवजोत सिह सपुत्र श्री सुखदेव निवासी गांव व डा0 कंडीला, त0 बटाला, जिला गुरदासपुर के साथ मनीकरण घुमने के लिये मोटर साईकल नं0 पी0बी0-06ए0एफ0-8218 पर आया व शाम को ये दोनों मण्डी गुरद्वारा में रुके । आज  27.03.2018 को ये अपने मोटर साईकल मण्डी से मनीकरण जा रहे थे जब समय करीब 11.30 बजे दिन जब ये दवाडा के पास पंहुचे तो नवजोत सिह मोटर साईकल से नियत्रंण खो बैठा व मोटर साईकल को सड़क के किनारे लगे एंगल से टकराकर ब्यास नदी में जा गिरे, जिस पर हरप्रीत सिह तैरकर नदी से बाहर आ गया व नवजोत सिह पानी में डूब गया जिसकी तलाश गोताखोंरो द्वारा करवाई गई जो नवजोत सिह उपरोक्त का शव गोताखोरों द्वारा ब्यास नदी से खोज निकाला व स0उ0नि0 यश पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलोच व मारपीट का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 26.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गुरदास सपुत्र स्व0 श्री बृकम निवासी गांव व सेगली, डा0 अप्पर बेहली, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी व उम्र 52 साल की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अपने पशुओं को घास देने सेगली नालू से वापिस आ रहा था तो उसी समय जमना दास निवासी बेहली ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया गया । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 97/18 दिनाक 27.03.2018 अधीन धारा 174(1) भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 संजीव कुमार नं0 94 प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को यह अपनी टीम के साथ उदघोषित अपराधी गुरप्रीत सिह सपुत्र स्व0 श्री नानक सिह निवासी ओईंद, डा0 समनकलां, त0 चमकौर साहिब, जिला रुपनगर, पंजाब व उम्र 28 साल जो कि अभियोग संख्या 123/14 दिनाक 27.05.2014 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 में दिनाक 27.04.2017 को व अदालत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डी द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित हुआ था को गिरफतार किया गया । स0उ0नि0 लच्छमी सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के तहत 222 चालान किये तथा 36,400/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनिमय के तहत 8 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


Monday, March 26, 2018

CRIME REPORT ON 26 MARCH


रास्ता रोककर, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 26.03.2018 दिनाक 26.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री विनोद कुमार सपुत्र श्री लाल चन्द निवासी गांव फिरनू, डा0 सराहण, त0 करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.03.2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अपने घर जा रहा था तो बुद्धी सिह सपुत्र श्री मंगत राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री खेम चन्द सपुत्र श्री पुरन चन्द निवासी नौण, त0 चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.03.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम सतीश कुमार और तिलक राज निवासी नौण ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । मु0आ0 हंस राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 95/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी शिकायत कर्ता श्री तारा चन्द निवासी गांव सिरम, डा0 मराथू, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.03.2018 को जब यह व टेक चन्द अपनी भेड़ों को चारा देने के लिये गांव सिरम में मौजूद थे तो उसी समय देवी रुप सपुत्र श्री मंगत राम निवासी सिरम ने इनका रास्ता रोका व इनके साथ मारपीट की । मु0आ0 यश पाल नं0 14 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री घनश्याम चन्देल सपुत्र श्री बंगाली राम चन्देल निवासी गांव नगवाईं, त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि के0डी0 ढाबा टकोली के पास मौजूद था तो उसी समय  एक सुमो नं0 एच0पी001के-4987 जिसे नारायण सिह चला रहा था, कुल्लू से मण्डी की तरफ बहुत तेज रफ्तारी से आई व एक मोटर साईकल नं0 एच0पी0 34सी-4429 को टक्कर मारी, जिससे मोटर साईकल चालक घायल हो गया । स0उ0नि0 यशपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 96/18 दिनाक 26.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनिमय पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ओम चन्द सपुत्र श्री रुलदू राम निवासी गांव नेरण, डा0 तरनोह, त0 कोटली जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को सुबह 08.20 बजे यह  घर से अपने स्कूटर नं0 एच0पी0 65-2095 पर कोटली जा रहा था इसके साथ एक महिला बहादुरी देवी पत्नी स्व0 श्री देव निवासी सदोह भी बैठी थी । जब यह साईगलू के पास पंहुचा तो एक बस नं0 एच0पी0 55-2574 कोटली की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी से आई व इसके स्कूटर को टक्कर मारी जिससे ये दोनो घायल हो गये । यह हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कोटली पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

छेड़छाड़ का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 354ए भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि शाम के समय जब यह अपने घर में उपस्थित तो थी तो इसके पड़ोसी ने इसको अश्लील इशारे व अश्लील हरकते की । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

धोखाधड़ी व जालसाजी का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 71/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 420, 465, 467, 468 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी ए0सी0जे0एम0 के आदेश पर दर्ज हुआ है कि दलीप सिंह सपुत्र श्री मदन लाल निवासी गांव लालग, डा0 सेरी कोठी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी जो कि एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है । उपरोक्त दलीप सिह ने ग्राम पंचायत सेरी कोठी में काम करने का ठेका वर्ष 2014 से 2017 तक लिया था जिसमें इसमें धोखाधड़ी की है । स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 183 चालान मोटर वाहन अधिनिमय के तहत किये तथा उलंघनकर्ताओं से 25,800/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान व 1,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


Sunday, March 25, 2018

CRIME REPORT ON 25 MARCH


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 24.03.2018 अधीन धारा 20, 29 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी स0उ0नि0 सुदर्शन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.03.2018 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित लोहारा के पास गस्त पर मौजूद थे तो एक कार नं0 एच0पी054बी-4964 के चालक जिसे कपिल कुमार सपुत्र श्री ओम दत्त निवासी पटड़ीघाट, त0 सरकाघाट जिला मण्डी चला रहा था के कब्जा से 124 ग्राम चरस बरामद हुई । इसी कार में एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम पंकज कुमार सपुत्र श्री चुनी लाल निवासी गांव व डा0 पटड़ीघाट भी बैठा था । स0उ0नि0 सुदर्शन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.          अभियोग संख्या 60/18 दिनाक 24.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 187 मोटर वाहन अधिनिमय पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अभिमन्यु सपुत्र श्री हिरदू राम निवासी गांव घांगल, डा0 महादेव, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.03.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह अपने बुलेट एच0पी0 31बी-3467 से मण्डी की तरफ से अपने घर आ रहा था व नागचला फोरलेन के पास पंहुचा तो उसी समय एक कार पिछे की तरफ से आई व इसे टक्कर मारी जिससे यह सड़क में गिर गया व घायल हो गया । कार चालक टक्कर मारने के बाद मौका से भाग गया । मु0आ0 जमालदीन  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.          अभियोग संख्या 48/18 दिनाक 24.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री किर्ती वर्मा पुत्री श्री प्रकाश वर्मा निवासी गांव रड़ा, डा0 मैरामसीत, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.03.2018 को शाम के समय जब यह धनोटू से अपने दोस्त लक्षय के साथ उसके मोटरसाईकल नं0 एच0पी0 31बी-5297 पर अपने घर जा रही थी तो व आशियाना होटल के पास पंहुचे तो उसी समय दूसरी तरफ से एक कार नं0 एच0पी0 31बी-3500 बहुत तेज रफ्तारी से आई व इनके मोटर साईकल को टक्कर मारी जिससे किर्ती वर्मा व इसका दोस्त घायल हो गये । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।   

स्त्री की लज्जा का अनादर करने का मामलाः-

1.          अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 24.03.2018 अधीन धारा 509 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसे एक व्यक्ति पिछले 3 महिनों से इसके मोबाईल नम्बर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करके इसकी बेईज्जती करता  है । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट व छीन्ना झपटी का मामले..-

1.          अभियोग संख्या 52/18 दिनाक 24.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 506, 356 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट शिकायत कर्ता श्री जगदीश चन्द सपुत्र श्री खिन्दो राम निवासी गांव जमनौण, डा0 व त0 बलद्वाड़ा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 24.03.2018 को समय करीब 05.00/05.30 बजे शाम जब यह जाहू बाजार जा रहा था तो जब यह बस्वाड़ में पंहुचा तो उसी समय एक व्यक्ति नरेन्द्र उर्फ नीटू सपुत्र श्री शाली राम निवासी गांव बरोट वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा छीन्ना झपटी की । छिन्ना झपटी में नीटू उर्फ नरेन्द्र ने शिकायत कर्ता के 42,000/- रुपये छीन लिये । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.              अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 341, 440, 427, 506,147 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर शिकायत कर्ता श्री रमेश कुमार सपुत्र श्री निवासी कमलाह की शिकायत पर पंजीकृत हुआ है कि दिनांक 24/03/2018 को अपराह्न 4.30 बजे रमेश चंद, केपी, नील् व 02 अन्य व्यक्ति रजत स्टोन क्रशर के  पास आये व इसका रास्ता रोककर इसके वाहन के शीसे को  तोड़ दिया। एएसआई बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस पोस्ट संधोल द्वारा इस मामले की जांच हो रही है I

3.          अभियोग संख्या 53/18  दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट शिकायत कर्ता श्री श्री नरेन्द्र पास सपुत्र श्री शाली राम गांव बरोट डा0 व त0 बलद्वाड़ा की शिकायत पर पंजीकृत हुआ है कि दिनांक 24-03-2018 को 5 / 5.30 बजे शाम जब यह बरस्वाड़ जा रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति जगदीश चन्द सपुत्र श्री खिन्दो राम निवासी गांव जमनौण, डा0 व त0 बलद्वाड़ा ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.  अभियोग संख्या 43/18 दिनांक 25-3-18 अधीन धारा 452, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में शिकायत कर्ता श्री लुदरमणि  सपुत्र   लजा राम गांव बुलान बागा का नाल डा0 हनोजी तहसील व जिला मंडी की शिकायत पर पंजीकृत हुआ है कि दिनांक 25-3-2018 को 08.00 बजे वह अपने कमरे में मौजूद था, तब उसकी भाभी लीला और दुर्गा कमरे में घुसे और पूछा कि ईसने रात को कमरे का दरवाज़ा को क्यों खटखटाए और उन्होंने दराट और डंडे से साथ इसके साथ मारपीट की। महिला एएसआई सरस्वती ठाकुर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट द्वारा इस मामले की जांच हो रही है I

 

5. अभियोग संख्या 44/18 दिनांक 25-3-18 अधीन धारा 354, 354 ए, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि कि दिनांक 25-3-2018 को 08.00 बजे जब वह अपने आंगन में उपस्थित थी तो ईसका  देवर वहां आया और उसे बालों से पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गय़ा और ईसके  साथ दुर्व्यवहार किय़ा और धमकाया । महिला एएसआई सरस्वती ठाकुर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट द्वारा इस मामले की जांच हो रही है I
 

चालानः-

1.          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के तहत 150 चालान किये तथा मोटर वाहन अधिनिमय का उलंघन करने वालों से 25,400/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनिमय का उलंघन करने वालों के 4 चालान व 400/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया ।

 

पुलिस अधीक्षक

मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0।


Saturday, March 24, 2018

CRIME REPORT ON 24 MARCH


1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-

1.       अभियोग संख्या 60/18 दिनांक 23-03-2018 अधीन धारा 21 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्दरनगर  जिला मण्डी में निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-02-2018 को समय करीब 12.05 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम लुणी खण्ड में गश्त डियूटी पर मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति गौरव सुपुत्र शेर सिंह निवासी बार्ड न0 6 लोअर सेरी तहसील जोगिन्दर नगर के कब्जा से 35 ग्राम  हेरोईन बरामद हुई है ।  निरीक्षक सजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्दर नगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.अपहरण का मामला :-

1.   अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 23.03.2018 अधीन धारा 363 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना गोहर मे एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 22-03-2018 को इसकी बेटी स्कुल गई थी जो आज तक घर  वापिस न आयी है । इसने शक जाहिर किया की कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी का अपहरण कर लिया है । 

मु0 आ0 हंस राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.   अभियोग संख्या 51/18 दिनांक 24.03.2018 अधीन धारा 363 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट मे एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 23-03-2018 को रात 10.00 बजे इसकी बेटी कमरे में सोने चली गई जब रात 2.00 बजे देखा तो कमरे मे नही थी इसने शक जाहिर किया की कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी का अपहरण कर लिया है । स0 उ0 नि0 राज कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.रास्ता रोकने, गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 23.03.2018 अधीन धारा 324,504,506,34भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अमिता देवी पत्नी युगल किशोर निवासी गाँव फलुहण डा0 जलपेहड़ तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 23-03-2018 को समय 5.45 बजे जब यह अपने घरपर काम कर रही थी तो उसी समय गुड्डो देवी व हेम लता ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच ,मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आऱक्षी कमलेश कुमार  ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. अभियोग संख्या 61/18 दिनांक 23.03.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गुड्डो देवी निवासी गाँव फलुहण डा0 जलपेहड़ तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 23-03-2018 को समय 5.45 बजे जब यह अपने खेतो मे काम कर रही थी तो उसी समय नितु देवी पत्नी जगदीश निवासी गाँव फलुहण डा0 जलपेहड़ तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच ,मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आऱक्षी कमलेश कुमार ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

3. अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 24.03.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ज्ञान चन्द सुपुत्र प्रेम सिह निवासी गाँव लागां डा0 उटपुर तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 24-03-2018 को जब यह अपने घर जा रहा था तो उसी मसय ज्योती प्रकाश सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी गाँव लागां डा0 उटपुर तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच ,मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । स0 उ0 नि0 हरनाम  सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल ,इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4. सङक हादसे का मामलाः-

1.  अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 23.03.2018 अधीन धारा 279,337भा0द0स0व 187 मोटर बाहन अधिनियम के तहत  पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नदं लाल पुत्र गुरदास  निवासी गाँव खयाली डा0 कांगु तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.03.2018 को एक ट्रक न0 एच0पी0 62-ए0-688 सुन्दरनगर की तरफ से लापरवाही व तेज रफ्तारी से आया व अचानक ट्रक पर से नियत्रण खो दिया व सड़क के नीचे गिर गया व चालक मौका से भाग गया । मु0 आ0 टेक चन्द पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.    अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 24.03.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0व 177 मोटर बाहन अधिनियम के तहत  पुलिस थाना जोगिन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मगन कटोच सुपुत्र धनी राम   निवासी गाँव व डा0 महाल पट्ट तहसील बैजनाथ जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.03.2018 को जब यह अपनी कार न0 एच0 पी0 53-9495 में मण्डी की तरफ जा रहा था तो जब यह डाक बगडा के पास पहुँचा तो एक स्कुटी न0 एच0 पी0 29 बी0 2432 जोगिन्दरनगर की तरफ से लापरवाही व तेज रफ्तारी से आया व कार को टक्कर मार दी । मु0 आ0 तुलसी राम पुलिस थाना जोगिन्दर नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 25,700/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 07 चालान व 700/- रुपये जुर्माना वसूल किया है।

 


 

 



 

Friday, March 23, 2018

CRIME REPORT ON 23 MARCH


1.     रास्ता रोकने, गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 59/18 दिनांक 22.03.2018 अधीन धारा 341, 143 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार पुत्र फाँगु राम निवासी गाँव मझारनु तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह नगर परिषद जोगन्द्रनगर में बतौर चालक तैनात है दिनांक 22.03.2018 को यह नगर परिषद की गाडी न0 एच0पी0 29 ए 3233 में कूडा फैंकने मछ्याल जा रहा था तो विधि चन्द, निमा देवी, प्रेम लता, आरती, राजकुमारी, लता देवी, ममतादेवी, वीना देवी, विमला देवी व अश्वनी कुमार सभी निवासी गांव चलहारग सङक पर बैठ गये व इसकी गाडी को रोक दिया। मुख्य आऱक्षी होशियार सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

2. अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 22.03.2018 अधीन धारा 323, 504, 506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जुल्मा देवी पत्नी दुर्गा दास निवासी गाँव ताण्डी, डा0 सोयरा तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.03.2018 को इसकी जेठानी ने इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आऱक्षी अनिल कुमार, अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सङक हादसे का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 47/18 दिनांक 23.03.2018 अधीन धारा 279,337,304 ए भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगदीश कुमार पुत्र ईशवर दास निवासी गाँव सोझा डा0 बैहली तहसील निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.03.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन अपने दोस्त नरेश कुमार के साथ जीप न0 एच0पी0 31-बी-3948 में सौझा से बैहली जा रहे थे उपरोक्त जीप को धर्म पाल चला रहा था , ये सौझा से कुछ ही दुरी पर पहुँचे थे तो धर्म पाल ने लापरवाही व तेज रफ्तारी से जीप को चलाते हुये जीप पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण जीप सङक से नीचे गिर गई। जिससे तीनों के चोटें आई तथा नरेश कुमार की दौराने इलाज अस्पताल में मौत हो गई। सहायक उप निरीक्षक पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 150 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 17,500/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 07 चालान व 700/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 5500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

                


Thursday, March 22, 2018

CRIME REPORT ON 22 MARCH


मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 20/61/85 मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधि0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी उप निरीक्षक श्याम लाल, प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 22.03.2018 को समय करीब 12.05 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ खोती नालाकी तरफ नाका डयुटी पर जा रहथे तो झलोगी के पास बबलु पुत्र वीरु राम निवासी गांव तहुला जा0 थलौट तहसील औट जिला मण्डी के कब्जा से 42 ग्राम चरस वरामद हुई है। उप निरीक्षक श्याम लाल, प्रभारी थाना इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

दहेज उत्पीङन का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 15/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 498 ए, 504, 506, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका पति व सास इससे गाली गलौच व मारपीट करते हैं तथा दहेज की माँग भी करते हैं। मुख्य आऱक्षी रामचन्द्र, अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

अपहरण के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 16/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि एक व्यक्ति इसकी नावालिग बेटी को शादी करने की नीयत से भगा कर ले गया है। निरीक्षक अति देवी, प्रभारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.      अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक पुरुष शिकायत कर्तानिवासी हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.03.2018 को सरकाघाट निवासी एक व्यक्ति इसकी नावालिग बेटी को भगा कर ले गया है। सहायक उप निरीक्षक अंजन पाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सराकघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

गृह अतिचार, मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 427,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगरजिला मण्डी में शिकायत कर्ता कुलदीप कुमार पुत्र हरनाम सिह निवासी गाँव रङाभखेड डा0 हजु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को यह समय करीब 10.20 बजे रात यह अपनी दुकान बन्द करके अपनी गाडी में घर जा रहा था तो उसी समय विक्रम ठाकुर पुत्र गोपाल शरण ठाकुर निवासी गाँव ढेलु डा0 डोहग जिला मण्डी वहाँ पर आया व इसकी कार रोककर इसके साथ मारपीट की व इसकी कार का शीशा भी तोङ दिया। । उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता हेम लता पत्नी सन्त राम निवासी गांव धरवान डा0 नैरचौक तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर में थी तो उसी समय गीता देवी इसके घर में आई व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 रुप लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3. अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 451, 504, 506, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता दलेर खान पुत्र रोशन लाल निवासी गाँव डबरोग डा0 व तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को जब यह अपने कमरे में मौजूद था तो उसी समय राजिद खान, व उसका बेटा आरिफ खान ने इसके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है तथा इसके कमरे की खिङकी के शीशे भी तोङ दिये। मु0आ0 विजय कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सङक दुर्घटना के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को समय करीब 08.54 बजे रात नौलखा के पास स्कुटी न0 एच0पी0 31 सी 3478 का चालक राकेश कुमार पुत्र परस राम निवासी गाँव सी डा0 जुगाहन तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी तेज गति व लापरवाही के कारण सङक से नीचे गिर गया जिस कारण से चोटें आई हैं।

2.अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुलदीप पुत्र रतन सिंह निवासी गाँव व डा0 हारटा तहसील होशियारपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह पंजाब रोडवेज में बतौर चालक कार्यरत है दिनांक 21.03.2018 को यह बस न0 पी0बी032 पी 3872 लेकर मनाली जा रहा था समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह शाला नाला के पास पहुँचा तो उसी समय एककार न0 पी0बी0 01 ए 2767 का चालक कुल्लु से मण्डी की तरफ तेज गति से आय़ा बस को टक्कर मार दी जिसे कार में सफर कर रहे लोगों को चोटें आई हैं। महिला सहायक उप निरीक्षक सरस्वती, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अभियोग संख्या 93/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लेखराज पुत्र स्व. देव राज निवासी गाँव बडयार व डा0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.03.2018 को यह अपने भाई उधम सिंह व ओम चन्द के साथ बोलेरो गाडी न0 एच0पी0 33 डी 4638 में मण्डी आये थे, रात को ये सभी उपरोक्त गाडी में सुन्दरनगर की तरफ जा रहे थे समय करीब 12.00 बजे जब ये पुलघराट के पास पहुँचे तो टेक चन्द ने तेज गति के कारण गाडी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाडी सङक से नीचे गिर गई।  यह हादसा चालक टेक चन्द की लापरवाही व तेज गति के कारण हुआ है। उप निरीक्षक मोहर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 48/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिमियम पुलिस थाना सरकाघाटजिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक रमेश चन्द के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.03.2018 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ दिकरी बलद्वाडा में गश्त पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर सुभाष चन्द पुत्र ज्ञान चन्द निवासी गाँव व डा0 टिक्करी तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की दुकान से 06 बोतल देशी शराब बरामद की हैं।

चालानः-

1.      मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 252 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघनकर्ताओं के किये व 36,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 05 चालान तथा 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 02 चालान व 10,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।