Sunday, November 4, 2018

Crime Report on 4 Nov

आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या  189/18  दिनांक 03.11.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना  जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  स.उ.नि. कुलमेश सिंह  प्रभारी  पुलिस चौकी बस्सी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ, जिसके अन्तर्गत जोगी राम सपुत्र श्री चांद राम निवासी कशहार डाकघर भराडू, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 36 बोतलें देशी शराब बरामद की । स.उ.नि. कुलमेश सिंह  प्रभारी  पुलिस चौकी बस्सी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

        मारपीट करने के मामले

 

1.      अभियोग संख्या  327/18  दिनांक 03.11.2018 अधीन धारा 452, 323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री राजकुमार निवासी गाँव अरनोडी, डाकघर कोटली, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  03.11.2018  मीरा देवी पत्नी श्री दया राम निवासी अरनोडी, तहसील कोटली व भारती देवी पुत्री श्री दया राम ने शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश कर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी। मु.आ. अमृत लाल  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.      अभियोग संख्या  328/18  दिनांक 03.11.2018 अधीन धारा 342, 323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता भारती देवी पुत्री श्री दया राम निवासी गाँव अरनोडी, डाकघर कोटली, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  03.11.2018  श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री राजकुमार अरनोडी, डाकघर कोटली, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता को कमरे में बन्द करके साथ मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी। स.उ.नि. राम गोपाल प्रभारी  पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

          सड़क दुर्घटना का मामला

 

अभियोग संख्या 329/18 दिनांक 04.11.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री डूमणू राम पुत्र श्याम सिंह निवासी गांव जौर, डाकघर  महोगी तहसील  वालीचौकी, जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह  खोती नाला में मौजूद था तो एक स्कारपियो न0 HP -33F-0374 गाड़ी सफेद रंग मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व इसके चालक ने गाड़ी को सड़क की बाईं ओर से पुल के नीचे गिरा दिया । मु0 आ0 निर्मल सिंह  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  128 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 18,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 72,00 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                        

 

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