Friday, November 23, 2018

Crime Report on 23 Nov

आबकारी अधिनियम के मामले

1.      अभियोग संख्या 347/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु.आ. अमृत लाल  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.11.18  समय करीब 4 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम द्रुबल में मौजूद था तो विद्यासागर सपुत्र श्री दलीप सिंह निवासी कून, डाकघर कोट तहसील कोटली  जिला मण्डी के कब्जा से 2625 मि.ली. अबैध शराब की बरामद की । मु.आ. अमृत लाल  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.      अभियोग संख्या 348/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ.नि. रमेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना चौकी शहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.11.18  समय करीब 7.45 बजे शाम जब यह त्वरित प्रक्रिया दल मण्डी व पुलिस चौकी शहर के पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सकोडी पुल में मौजूद था तो सुरेश कुमार सपुत्र श्री बंसी राम निवासी बिकानेर, डाकघर कुफरी तहसील पधर के कब्जा से 4 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ.नि. रमेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना चौकी शहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 202/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 20 मदाक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु.आ. कमलेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ लुनी खड्ड पुल पर गस्त पर था तो बबलू सपुत्र श्री जाठु निवासी गाँव ठाठरी, डाकघर भराडू तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कव्जा से 135 ग्राम चरस बरामद की । । स.उ.नि. कुलमेश सिंह  प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 62/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 498 ए, 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  महिला पुलिस थाना मण्डी शिकायतकर्ता प्रतिमा ठाकुर पुत्नी श्री संदीप कुमार निवासी सतोह, डाकघर राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शादी होने के कुछ समय बाद से ही  शिकायतकर्ता का पति व अन्य परिवारिक सदस्यों ने उसे मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडित करना शुरु कर दिया था ।  मु.आ.रामचन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 287/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता संतोष कुमार सपुत्र श्री धर्म सिंह निवासी गाँव धरकौल, डाकघर व तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.11.2018 समय करीब 5.45 बजे शाम जब यह  हमीरपुर से वापिस घर आ रहा था तो चन्द्रमणी, बुद्धि सिंह व राज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की , गाली-गलौच, व जान से मारने की धमकी  भी दी ।  मु.आ.विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

          चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  245 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 61,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                     

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