Saturday, November 24, 2018

CRIME REPORT ON 24 NOV.

                                                        प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 24.11.18

 लोकमार्ग मे बाधा पहुंचाने के मामले

1        अभियोग संख्या168/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना  बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धनोटू पुल पर मौजूद था तो पाया कि नेत्र पाल सुपुत्र श्री सुवेदार सिंह निवासी काण्डी डाकघर कासांगज (उतर-प्रदेश) ने सड़क के बीच में रेहड़ी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने बालों व यातायात मे बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

2        अभियोग संख्या 174/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पांगणा बाजार में मौजूद था तो पाया कि धर्मेश कुमार सुपुत्र श्री लछमण प्रसाद निवासी पांगणां जिला मण्डी हि0प्र0 ने  सड़क के बीच में सब्जियों की रेहड़ी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने बालों व यातायात मे बाधा उत्पन्न हो रही थी ।स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी  पांगणा मामले का अन्वेषण कर रहे  हैं ।

 

4        अभियोग संख्या  294/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सकरोहा पुली पर मौजूद था तो पाया कि कर्म सिंह सुपुत्र श्री सन्तु राम निवासी सकरोहा तहसील बल्ह जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व  यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी ।  स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे है।

 

5    अभियोग संख्या  295/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम मलथार पर मौजूद था तो पाया कि  पंच राम सुपुत्र श्री तुल्ली राम निवासी  विक्रमपुर डाकघर साई तहसील मरगंज जिला बरेली (उतर-प्रदेश) ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व  यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

 

6    अभियोग संख्या 296/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  मु0आ0 रुप लाल न0 56  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ट्रोह में मौजूद था तो पाया कि चोप सिंह सुपुत्र श्री अमर सिंह निवासी अन्डोली डाकघर हसयाण तहसील सिकन्दरियो जिला हटरस (उतर-प्रदेश) ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

7    अभियोग संख्या 297/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  मा0मु0आ0 पाल सिंह न0 591के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लेदा में मौजूद था तो पाया कि  रत्न लाल सुपुत्र  श्री पिताम्बर लाल निवासी लेदा तहसील बल्ह जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी थी  जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व  यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मा0मु0आ0 पाल सिंह न0 591 पुलिस चौकी रिवालसर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

8    अभियोग संख्या 298/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मा0मु0आ0 सुभाष चन्द न0239 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लेदा में मौजूद था तो पाया कि कृष्ण राम सुपुत्र गंगा राम निवासी गुरकोठा तहसील बल्ह जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व  यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मा0मु0आ0  सुभाष चन्द न0 239 पुलिस चौकी रिवालसर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

 मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला

          अभियोग संख्या 111/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 323, 336, 504, 506  भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में श्रीमति दया देवी पत्नी हुक्कम चन्द निवासी किलिंग डाकघर सुक्की-बाईं तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अपने बेटे मनोज कुमार के साथ पेड़ पर से पत्ते काट रही थी तो कैलाश निवासी किंलिंग ने शिकायतकर्ता व उसके बेटे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

.  महिला के प्रति क्रुरता का मामला

अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 498(ए0), 506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सांज्जु देवी पत्नी श्री राम लाल निवासी रोपा डाकघर कमान्द जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी हिन्दू रिति-रिवाज के मुताबिक हुई है लेकिन शादी के बाद ही शिकायतकर्ता के पति ने दहेज की मांग करके उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार न0 731 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 216 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 41,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान व 700/- रुपये जुर्माना बसूल किया  है।

 

 

                                                                                                

 

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