गृह-अतिचार, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 59/18 दिनांक 09.11.18 अधीन धारा 451,323,504,506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रेखा पत्नी श्री बादल निवासी भ्युली तहसील सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.11.18 को ज्योति पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी भ्युली तहसील सदर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राम चन्द न0 877 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 08.11.18 अधीन धारा 452,323,506,427,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दीवान चन्द सुपुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी भवा डाकघर छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि यह ठेका शराब छतरी पर बतौर मैनेजर काम करता है दिनांक 08.11.18 को जब यह बाईन शाप में मौजूद था तो विनोद कुमार व सतीश कुमार ने शिकायतकर्ता की दुकान में प्रवेश करके उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 166/18 दिनांक 08.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पमिया राम सुपुत्र श्री जालम राम निवासी मटरेड़ डाकघर पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.11.18 पवन कुमार सुपुत्र श्री दुर्गा दास निवासी मटरेड़ डाकघर पांगणां तहसील करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 267/18 दिनांक 08.11.18 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देवी राम सुपुत्र श्री हीरा निवासी खनयोग डाकघर ढांवण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.11.18 को श्याम लाल व उसके बेटे ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 रजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
लोक-मार्ग मे वाधा उत्पन्न करने के मामले
1 अभियोग संख्या 125/18 दिनांक 08.11.2018 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में एच0 ए0एस0आई0 ठाकुर सिंह न0 31 पुलिस थाना औट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम नंगवाई बाजार में मौजूद था तो पाया कि रमेश कुमार सुपुत्र श्री मान सिंह निवासी नगवाईं तहसील औट जिला मण्डी ने सड़क पर पुराने टायरों का ढेर लगा रखा है जिस कारण आम जनता को आने-जाने व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है । एच0 ए0एस0आई0 ठाकुर सिंह न0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 268/18 दिनांक 08.11.18 अधीन धारा 283,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री श्याम लाल वर्मा सुपुत्र श्री नारायण राम निवासी खयोड़ डाकघर ढावण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.11.18 को देवी राम ने अपनी कार को सड़क के बीच में पार्क करके पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न की तथा शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 रजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 176 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 26,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment