Tuesday, November 6, 2018

Crime Report on 06 Nov

आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या  164/18  दिनांक 05.11.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना  करसोग जिला मण्डी में  उ.नि. राजेश कुमार अतिरिक्त थाना  प्रभारी  पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि यह दिनांक 5.11.2018 समय करीब 5.30 बजे शाम मुकाम ठण्डा पानी में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ हाजिर था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर तिलक राज सपुत्र श्री तेज राम निवासी कलशान डाकघर मरोथी तहसील करसोग जिला मण्डी के होटल से 750 मि.ली. देशी शराब बरामद की  । उ.नि. राजेश कुमार अतिरिक्त थाना  प्रभारी  पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

        मारपीट करने के मामले

 

1.      अभियोग संख्या  160/18  दिनांक 06.11.2018 अधीन धारा 325,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  वी.एस.एल. कलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री ईश्वर दास निवासी खेलाधार,  डाकघर पौढाकोठी,  तहसील निहरी, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  01.11.2018   समय करीब 5 बजे शाम जब यह घास काट रही थी तो धीमेशवर सपुत्र श्री दिलू राम निवासी खेलाधार,  डाकघर पौढाकोठी,  तहसील निहरी, जिला मण्डी हि0प्र0  व उसके भाई नेत्र व विमला देवी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की  व जान से मारने की धमकी दी। स.उ.नि. कुलदीप कुमार प्रभारी पुसिल चौकी निहरी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.      अभियोग संख्या  163/18  दिनांक 05.11.2018 अधीन धारा 451,323,506 भा.दं.सं. थाना करसोग में  शिकायतकर्ता श्री हंस राज सपुत्र श्री भूतेश्वर निवासी गांव केलटी डाकघर चुराग  तहसील करसोग जिला मण्डी  कि दिनांक  04.11.2018   समय करीब 4 बजे शाम जब यह  घर में था तो मेहर सिहं सपुत्र श्री नारायण सिहं निवासी गाँव सयू, डाकघर, उप-तहसील पाँगणा, जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के आंगन में प्रवेश करके  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की  व जान से मारने की धमकी दी । स.उ.नि. बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पाँगणा इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

            चालान

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  204 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 26,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 96,00 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                         

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