प्रैस विज्ञप्ति दिनाँक 18.11.2018
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 103/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.11.18 जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धयास में मौजूद था तो पुर्ण चन्द सुपुत्र श्री धनी राम निवासी गाँव चलाहण, डाकघर बगसयाड, तहसील थुनाग , जिला मण्डी के कब्जा से 5 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 104/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती मणी देवी पत्नी श्री कुरम देव निवासी गांब बाग्गा, डाकघर जाच्छ, तहसील चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि बिहारी लाल सपुत्र श्री डागु राम निवासी गांब बाग्गा, डाकघर जाच्छ, तहसील चच्योट, जिला मण्डी शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आपराधिक अतिचार करने के मामले
1. अभियोग संख्या 279/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 447,434,506,34 भा.दं.सं. पुलिस थाना सुन्दरनगर, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अमर सिंह सपुत्र श्री बेसरिया राम निवासी सलाह, डाकघर चतरोखडी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.11.2018 को विमल शर्मा ने शिकायतकर्ता की जमीन में अवैध रुप से प्रवेश कर राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित निशानों को उखाड दिया व शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. गिरधारी लाल नं. 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 339/18 दिनांक 18.11.2018 अधीन धारा 448,427 भा.दं.सं. पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नीरज शर्मा सपुत्र स्व. श्री लीला विलास शर्मा म0 न0 98/6 समखेतर मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की दुकान के अन्दर गाड़ी न0 HP33C-1391 खड़ी थी व दुकान को ताला लगा हुआ था परन्तु आज सुबह किसी ने ताला तोड. कर गाडी को बाहर निकाल कर गाडी का सीसा तोड दिया है व दुकान को नया ताला लगा दिया है । मु0 आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 215 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 33,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7100 रुपये जुर्माना बसूल किया है
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