Saturday, November 3, 2018

Crime Report on 03 Nov

मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या  123/18  दिनांक 02.11.2018 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत  पुलिस थाना  औट जिला मण्डी में  उ.नि. रुप लाल अन्वेषणाधिकारी राज्य मदाक पदार्थ नियन्त्रण सैल कुल्लू के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 02.11.2018 समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम पतोगी में गस्त पर था तो पदम देव उर्फ सोनू सपुत्र श्री  कुरम दत्त  निवासी टेपर, डाकघर, तहसील औट जिला मण्डी के कव्जे से 710 ग्राम चरस बरामद की । उ.नि. यश पाल थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

आबकारी अधिनियम का मामला

 

1.      अभियोग संख्या  144/18  दिनांक 03.11.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना  धर्मपुर जिला मण्डी में  स.उ.नि. विनोद कुमार अन्वेषणधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह मुकाम लौंगणी में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो ममता देवी पत्नी श्री कुलदीप चंद  निवासी हुक्कल तहसील धर्मपुर के घर से  16 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. विनोद कुमार अन्वेषणधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

        रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

 

1.     अभियोग संख्या  112/18  दिनांक 02.11.2018 अधीन धारा 341, 323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  पधर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री मुकेश कुमार सपुत्र श्री  श्याम सिंह निवासी गाँव धार, डाकघर थलटुखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  02.11.2018 समय करीब 11:30 प्रात: मुकाम कुफरधार में जब यह  राम लाल के ढाबे में था तो राम लोक ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की  । स.उ.नि. चैन सिहं  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या  284/18  दिनांक 02.11.2018 अधीन धारा 341, 323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती श्यामी देवी पत्नी श्री हरिया राम  निवासी गाँव व  डाकघर कुम्मी, तहसील बल्ह , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  02.11.2018 समय करीब 5 बजे शाम  देवेन्द्र कुमार, सेवक राम , छोटु व राजेश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की  । स.उ.नि. राज कुमार  प्रभारी पुलिस चौकी घागल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.     अभियोग संख्या  264/18  दिनांक 03.11.2018 अधीन धारा 341, 323,504,506,427 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री रवि सिंह सपुत्र श्री बालम राम  निवासी गाँव लाका ,  डाकघर व तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  02.11.2018 समय करीब 7 बजे शाम  बिहारी लाल उर्फ लक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. विजय कुमार अन्वेषणधिकारी थाना सरकाघाट  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.     अभियोग संख्या  266/18  दिनांक 03.11.2018 अधीन धारा 341, 323,504,506,427 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री जगत पाल सपुत्र श्री चिन्त राम निवासी गाँव हरयाली टाण्डा,  डाकघर भाँवला तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  02.11.2018 समय करीब 8.30 बजे रात  मुकाम भाँबला  में गौरी शंकर सपुत्र श्री हेम राज निवासी वतैल, डाकघर भाँवला ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । उ.नि. लाल सिहं प्रभारी पुलिस चौकी हटली  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

सड़क दुर्घटना का मामला

 

अभियोग संख्या  265/18  दिनांक 03.11.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री ओम चन्द शर्मा सपुत्र श्री दुर्गा दास निवासी गाँव मतेहडी,  डाकघर नवाही, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  03.11.2018 समय करीब 12.45 बजे दिन  मुकाम नवाही पुल के पास   एक कार नं. एच.पी.01 एम. 2611 तेज़ रफ्तारी व लापरवाही  से सरकाघाट की तरफ से आई व शिकायतकर्ता की  स्कूटी नं. एच.पी. 33 –सी- 9827 को टक्कर मार दी । मु.आ. विजय कुमार अन्वेषणधिकारी थाना सरकाघाट  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  135 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 22,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 11,500 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                        

 

No comments:

Post a Comment