Monday, November 12, 2018

CRIME REPORT ON 12 NOV.


आबकारी अधिनियम के मामले

1      अभियोग संख्या 270/18 दिनांक 11.11.18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भरजवाणु में मौजूद था तो तारा देवी पत्नी श्री नानक निवासी भरजवाणु  डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मी0लि0 अवैध शराब बरामद की । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

2       अभियोग संख्या 271/18 दिनांक 11.11.18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भरजवाणु में मौजूद थे तो  कमला देवी पत्नी श्री  निक्कु राम निवासी भरजवाणु  डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मी0लि0 अवैध शराब बरामद की । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1       अभियोग संख्या 287/18 दिनांक11.11.18 अधीन धारा 452, 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में श्री गोपाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को राकेश कुमार ने शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश करके उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0  लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2       अभियोग संख्या 288/18 दिनांक 12.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भवानी सिंह सुपुत्र श्री चेत राम निवासी रोपा डाकघर बैहना तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को खेम चन्द, तारा देवी व पंकज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके  साथ मारपीट की।  स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  146 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  21,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                                                     

 

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