आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 127/18 दिनांक 06.03.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में एच0ए0एस0आई0 ठाकुर सिंह न0 31अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सुजा में मौजूद था तो जीत सिंह सुपुत्र श्री ठाकुर सिंह निवासी सुजा डाकघर पनारसा तहसील औट जिला मण्डी के कब्जा से 6 बोतलें देसी शराब बरामद की । एच0ए0एस0आई0 ठाकुर सिंह न0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 275/18 दिनांक 09.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रवीण निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.11.18 को कान्ता देवी व प्रेम राज निवासी तलाओ डाकघर फतेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 274/18 दिनांक 09.11.18 अधीन धारा 452, 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री उत्तम चन्द निवासी सुरजपुर-बाड़ी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.11.18 को विक्की सुपुत्र श्री सीता राम व बन्टी सुपुत्र श्री नेक राम ने शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश कर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की ।ए0एस0आई0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 276/18 दिनांक 09.11.18 अधीन धारा 341,323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विक्रमजीत सुपुत्र श्री सीता राम व बन्टी सुपुत्र श्री नेक राम निवासी सुरजरपुर बाडी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.11.18 को रिन्कू, जीवन कुमार व लक्की ने शिकायतकर्ताओं का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 209 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 28,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3चालान व 300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment