Thursday, November 22, 2018

CRIME REPORT ON 22 NOV.


आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 201/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी  अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड़भडोल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बलोटू  में मौजूद था तो  अशराज सुपुत्र श्री शरीफ खान निवासी बलोटु डाकघर  व तहसील लडभडोल जिला मण्डी के कब्जा से 5 बोतलें देसी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभड़ोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 लोकमार्ग मे बाधा पहुंचाने के मामले

1          अभियोग संख्या 107/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना  गोहर जिला मण्डी में अधीन  धारा 283  भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में  मु0 आ0 प्रकाश चन्द न0 911 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गोहर नजद गाला में मौजूद था तो पाया कि जीवन सिंह  सुपुत्र श्री काहन सिंह निवासी कुथाची डाकघर गोहर जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच ईंटों का ढेर लगा रखा है  जिस कारण पैदल आने-जानेवालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी ।  मु0आ0 प्रकाश चन्द न0 911 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 108/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में  मु0आ0 श्याम लाल न0 891 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चैलचौक में मौजूद था तो  पाया कि धनी राम सुपुत्र श्री जानकु राम निवासी चैलचौक जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच  रेत का ढेर लगा रखा था जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 श्याम लाल न0 891 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1          अभियोग संख्या 151/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अभिषेक ठाकुर पुत्र श्री राज मल गांव सक्रैण डा0 तनेहड़ धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  बन्टी कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 तिब्वती राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 152/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 341,147,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार पुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव ललाणा डामढी तहसन्धोल जिला मण्डी हि0प्रकी शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि अभिषेक, राकेश विजय, मोनू सन्नी बिनोद व अन्य ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0  राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 होटल संचालको के साथ बैठक

            आज पुलिस लाईन मण्डी में पुलिस अधीक्षक श्री गुरदेव चन्द शर्मा की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र सुन्दरनगर, बल्ह  बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर के अन्तर्गत  आने वाले होटल  संचालकों  के साथ  एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) व उप-निदेशक पर्यटन मण्डी तथा लगभग 40/45 होटल संचालक उपस्थित हुये  बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई विदेशी पर्यटकों का C-FORM होटल संचालको द्वारा अनिवार्य रुप से ONLINE भरे जाने के लिये  तथा होटलों में उच्च क्षमता वाले सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने  हेतु  पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित संचालकों  से आग्रह किया गया । श्री अखिलेश भारती, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उपायुक्त कार्यालय मण्डी को विशेष रुप से आमंत्रित किया गया था, जिन्होने होटल संचालकों को C-FORM के ONLINE भरने के बारा प्रशिक्षित किया । पुलिस अधीक्षक द्वारा  होटल संचालकों को निर्देश दिये जब भी कोई सन्देहजनक व्यक्ति  होटल में आये  तो इसकी जानकारी तुरन्त नजदीकी  पुलिस थाना को दें तथा आगन्तुक पुस्तिका में हर व्यक्ति की जानकारी अनिवार्य रुप से दर्ज करें व आधार नम्बर  को ONLINE  बैव पोर्टल पर सत्यापित करें ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 211 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 28,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                     

 

                                                                                                                                     

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