Thursday, October 4, 2018

Crime Report on 4 Oct

रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान की मारने की धमकी के मामले

1.     अभियोग संख्या 166/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं.  थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता विजय कुमार सपुत्र स्व. श्री हच्छु राम निवासी गाँव रोपडू, डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 03.10.2018 को जब यह अपने घर जा रहा था तो निको राम निवासी गाँव  रोपडू डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

2.     अभियोग संख्या 167/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 341,354,504,506,509 भा.दं.सं.  थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता सरिता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी गाँव रोपडू, डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 03.10.2018 समय करीब 4.30 वजे शाम जब यह घास काटने  जा रही थी तो विजय कुमार सपुत्र स्व. श्री हच्छु राम निवासी गाँव रोपडू, डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

 

                आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 232/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम  थाना सुन्दरनगर में स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर  प्रभारी पुलिस चौकी सलापड के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ सलापड कलौनी में अभियोग संख्या 226/18 अधीन धारा 363 भा.दं.सं  के सन्दर्भ उपस्थित थे तो एक व्यक्ति कांशी राम सपुत्र श्री गरजा राम निवासी नेरद, डाकघर बटवाडा तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्डी हि.प्र. बी.बी.एम.बी. अस्पताल की तरफ से आया व पूछताछ करने पर उसके कब्जे से 8 बोतलें देशी शराब की बरामद की ।  स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर  प्रभारी पुलिस चौकी सलापड इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

              चालान

             मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 चालान व        

उल्लंघनकर्ताओं से 24,300/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5      चालान व 500/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान  किया हैं ।

 

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