रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 247/18 दिनांक 23.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हरि सिंह सुपुत्र श्री गरीब दास डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.10.18 को सुशील कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 156/18 दिनांक 22.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भुतेश्वर सुपुत्र श्री वलिया राम निवासी नालूधार डाकघर पांगणा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.10.18 को जब यह अपनी पत्नी हिमा देवी व पौत्री कुमारी अंजू देवी के साथ खेत जा रहा था तो मनी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0ऩि0 बीरबल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणां मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 247/18 दिनांक 23.10.18 अधीन धारा 341,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कमल कुमार सुपुत्र श्री जय लाल निवासी बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.10.18 को लक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ गाली- गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रजिन्द्र ठाकुर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4 अभियोग संख्या 246/18 दिनांक 23.10.18 अधीन धारा 341,323,504,34 भाद0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री दुनी चन्द चौहान निवासी दरकोहल तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.10.18 को जब अपनी कार न0 एच0पी0 65-6299 से यह जालन्धर जा रहा था तो भांबला के पास 10/12 व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 विपिन कुमार न0872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन के अन्तर्गत 286 चालान व उल्लंघनकर्ताओं 42000/ रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 4 चालान व 400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 19,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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