Tuesday, October 30, 2018

CRIME REPORT ON 30 OCT.

                                   

 आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 139/18 दिनांक 29.10.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में  उ0नि0 सुरम सिंह प्रभारी थाना धर्मपुर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रड़ा में मौजूद था तो  कार न0 एच0पी0-62-1565 की तलाशी करने पर राजेश ठाकुर पुत्र सुरजन सिंह निवासी गांव बडयारा डा0 मकरीड़ी त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व रविन्द्र सिंहरवि पुत्र जवाहर लाल निवासी गांव डिडणु डा0 बरोटी त0 धर्मपुर जिला मण्डी के कब्जा से 60 बोतलें देसी शराब बरामद की ।उ0नि0 सुरम सिंह प्रभारी थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 नोट:-

आज दिनांक 30-10-2018 को कामाक्षा सभागार पुलिस लाईन मण्डी में पैट्रोल पम्प मालिकों के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमे जिला मण्डी से कुल 25 पैट्रोल पम्प मालिकों ने भाग लिया । संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया किदिनांक 01 दिसम्बर 2018 से पैट्रोल पम्प मालिक दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पैट्रोल न देंगें व इस संदर्भ में पैट्रोल पम्प मालिक बैनर व सूचनापट्ट में इस निर्णय बारे लोगो को अवगत करवायेगें । पैट्रोल पम्प मालिकों से अपने-अपने पम्पों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने के लिये भी निर्देश दिये व एक-एक कैमरा मुख्य सड़क की तरफ लगाने के लिये भी आग्रह किया ताकि आने-जाने वाले वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सभी पैट्रोल पम्प मालिकों को निर्देश दिये गये कि किसी भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति पर शक होनें पर नजदीकी पुलिस थाना व चौकी को सूचित करें ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 160 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 22,200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 7500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                          

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