Friday, October 19, 2018

Crime Report on 19 Oct

 मादक पदार्थ  अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 177/18 दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  उ0नि0 केहर सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ऐपरोच रोड में मौजूद था तो सुनील कुमार सपुत्र श्री चमारु राम निवासी गाँव डुग, डाकघर मकरेड़ी तहसील जोगिन्द्रनगर , जिला मण्डी के कब्जा से 299 ग्राम चरस बरामद की । निरिक्षक /प्रभारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं  । 

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

          अभियोग संख्या  273/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 498 ए , 306 भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती कुमारी भारती पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी गाँव व डाकघर बिन्हु, तहसील द्रंग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि उसकी बहन मन्जू ने चन्द्र प्रकाश सपुत्र श्री भीखम राम निवासी गाँव व डाकघर रियूर तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. से प्रेम विवाह किया था , परन्तु ससुराल पक्ष के बुरे व्यवहार के कारण उसकी वहन ने आत्महत्या कर ली है । स0उ0नि0
मुन्सी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

          अभियोग संख्या  241/18  दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता विजय कुमार निवासी गाँव वही, डाकघर भाँवला तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है, कि जब यह मोटर साईकल नं. एच.पी. 12-2235 पर सवार होकर बद्दी से घर आ रहा था तो मुकाम पैट्रोल पम्प भाँवला के पास एक कार तेज रफ्तार  के साथ आई व शिकायतकर्ता को टक्कर मार मार दी । मु.आ. चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

           

 

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या  313/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री चेत राम सुपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 समय करीब 8 बजे प्रात: जब यह अपनी जमीन में घास काट रहा था तो उसी समय वहाँ पर धनी राम सपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 आया व शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. इन्द्र देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग संख्या  314/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री धनी राम सपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 को जब उसने अपने भाई चेत राम सुपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 को अपनी जमीन में घास काटने से रोका  तो चेत राम ने  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट, गाली-गलौच की । मु.आ. सचिन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3.       अभियोग संख्या  69/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  जंजैहली जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री गणेश चन्द सपुत्र श्री तुलसी राम निवासी गाँव सफारी, डाकघर जरोल, तहसील थुनाग , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 को जब यह पांडवशीला के पास था तो शेर सिंह सपुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी गाँव दौंट, डाकघर जरोल, तहसील थुनाग, जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. दुर्गा दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  158 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 25,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व  4500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                          

 

No comments:

Post a Comment