Saturday, October 13, 2018

CRIME REPORT ON 13 OCT.

                                                

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या 115/18 दिनांक 12.01.18 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नितीश कुमार सुपुत्र श्री अशोक कुमार निवासी औट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.10.18 को भूषण निवासी टकोली ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की। महिला स0उ0नि0 सरस्वती अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 310/18 दिनांक 13.10.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राम सिंह सुपुत्र श्री बिक्रम राम निवासी कालग डाकघर लागधार तहसील कोटली जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.10.18 को सन्यारी देवी पत्नी श्री हेम राज निवासी कालग डाकघर लागधार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली मामले अन्वेषण कर रहे हैं ।

3     अभियोग संख्या 107/18 दिनांक 13.10.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री महेश्वर सिंह निवासी कुम्मी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.10.18 को अजय कुमार अपने दोस्तो के साथ आया और शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या152/18 दिनांक 12.10.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मीना राम सुपुत्र श्री तुले राम निवासी सनारली डाकघर सनारली डाकघर बन्थल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.10.18 को जब यह सनारली के पास मौजूद था तो एक टाटा सुमो न0 एच0पी028 ए0- 1231 जिसे  चालक हेत राम निवासी सगरोल डाकघर चुराग चला रहा था, तेज रफ्तारी के साथ आई और सड़क से करीब 100 मीटर नीचे चली गई। मु0आ0 छज्जू राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों मे मोटर बाहन अधिनियम के अन्तर्गत 194चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 30,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 12 चालान  व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है

 

                                                                                                    

 

 

 

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