लोक सम्पति को नुक्सान पहुंचाने का मामला
अभियोग संख्या 249/18 दिनाँक 23.10.2018 अधीन धारा 447,448, भा.दं.सं. व धारा 3 लोक सम्पति को हानि पहुंचाने से रोकना अधिनियम के अन्तर्गत थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाडा की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 23.10.2018 को बलदेव राम सपुत्र श्री छच्जु राम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाडा के शौचालय को तोड़ कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया । मु.आ. चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 71/18 दिनाँक 23.10.2018 अधीन धारा 279,337 भा.दं.सं. व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत थाना जंजैहली में शिकायतकर्ता श्री नारायण सिंह सपुत्र श्री आलम चंद निवासी खमराड, डाकघर व तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 23.10.2018 समय करीब 6 बजे शाम जब यह थुनाग बाजार में सड़क पार कर रहा था तो एक मोटर साईकिल नं. एच.पी.33 डी-1436 तेज़ रफ्तारी व लापरवाही से आया व शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी । मु.आ. लोकेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 225 चालान व
उल्लंघनकर्ताओं से 23,300/-रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 19 चालान व 1900/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 28,500 रुपये जुर्माना बसूल किये हैं ।
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