रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या 242/18 दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री हुक्म चन्द निवासी गाँव व डाकघर पटड़ीघाट, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.10.18 समय करीब 11 बजे प्रात: जब यह एक समारोह से वापिस आ रहा था तो लक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. विपिन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 243/18 दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बिहारी लाल उर्फ लक्की सपुत्र श्री शिव राम निवासी गाँव व डाकघर कलखर, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.10.18 समय करीब 2 बजे दिन जब यह एक समारोह से वापिस आ रहा था तो श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री हुक्म चन्द निवासी गाँव व डाकघर पटड़ीघाट, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर, गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी भी दी । उ.नि.लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 317/18 दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विशाल पठानिया सपुत्र श्री प्रेम सिंह पठानिया निवासी सकोर , डाकघर नसलोह, तहसील सदर , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.10.18 समय करीब 6 बजे शाम जब यह केबल को ठीक कर रहा था भारती उर्फ गुड्डी व मीरा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी गाँव सकोर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ.अनील कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 178/18 दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जोवन राम सपुत्र श्री धनी राम निवासी तंसल, डाकघर बाग, तहसील लडभडोल , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.10.18 समय करीब 10/11 बजे प्रात: जब शिकायतकर्ता अपने घर जा रहा था तो अनील कुमार व उसकी पत्नी और माता डोबी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 180 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 36,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 7500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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