Thursday, October 18, 2018

CRIME REPORT ON 18 OCT.


रास्ता रोककर मारपीट करने व  जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 272/18 दिनांक 17.10.18 अधीन धारा 341, 452, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कला देवी पत्नी श्री जय राम निवासी कांडला  डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.10.18 को दिनेश कुमार, लाल मन, प्रेम दास व संजय कुमार ने शिकायतकर्ता के वाहन को रोककर उसके साथ मारपीट की तथा शिकायतकर्ता के बेटे को जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 176/18दिनांक 18.08.18 अधीन धारा 451,323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्रीमति आशा देवी पत्नी  श्री अनिल कुमार निवासी टनसल डाकघर बाग तहसील लडभरोल जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जीवन राम सुपुत्र श्री धनी राम ने  शिकायतकर्ता के आंगन में प्रवेश कर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 अनिल कुमार न0 412 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लड़भडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3        अभियोग संख्या 240/18 दिनांक 18.10.18  अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्रीमति  ब्यासा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रुप गोपाल निवासी गाहर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.10.18 को शिकायतकर्ता के भाई ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की ।  उ0नि0 मनमोहन सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 208 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 46,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  15 चालान व 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया हैं ।

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment