रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 150/18 अधीन धारा 17.10.18 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मंगल सिंह सुपुत्र स्री नागू राम निवासी नेरी डाकघर चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.10.18 को जब यह अपने दोस्तो हीरा सिंह व मनोज कुमार के साथ घर जा रहा था तो दिला राम ने शिकायतकर्ता व उसके दोस्तो का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 विनोद कुमार न018 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 211 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 42,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 17 चालान व 1700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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