प्रैस विज्ञप्ति दिनाँक 03.10.2018
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 92/18 दिनांक 02.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत
थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम खयोड़ मेले में मौजूद था तो नीलम कुमार सुपुत्र श्री मस्त राम निवासी बासा डाकघर गोहर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा
से 6 बोतलें देसी शराब बरामद की । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 93/18 दिनांक 02.10.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता के चाचा का लड़का खयोड़ मेले के लिये गया था परन्तु अभी तक वापिस घर न आया है तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि कोई नामालुम व्यक्ति उसे भगा ले गया है । मु0आ0 श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 224/18 दिनांक 03.10.2018अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सतीश कुमार सुपुत्र श्री पवन कुमार निवासी कलाणु तहसील कोटली जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.10.18 को पैट्रोल पम्प कलखर के मालिक लक्की व उसके साथ आये एक नामालुम व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 चमन लाल न0 28 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटला मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 230/18 दिनांक 02.10.18 अधीन धारा 452, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमारी पत्नी श्री बाबू राम निवासी नालग तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.10.18 को टिटु राम निवासी नालग ने शिकायतकर्ता के कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 गिरधारी लाल न0 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मासिक संयुक्त सलाहकार समिति –एवं अपराध समीक्षा बैठक:-
आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी , श्री पुनीत रघु अति.पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप.पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय), श्री मदन काँत शर्मा एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री तरण जीत सिंह एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगर, श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, श्री अरुण कुमार मोदी एस0डी0पी0ओ0 करसोग तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 51 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।
बैठक के आरम्भ में पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर, शराब पीकर गाडी चलाने वालों, overloading, गाडी चलाते हुए मोबाईल फोन को प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिये गये ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 234 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 45,400/-रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 7200/- जुर्माना वसूल किया हैं ।
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