एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 264/18 दिनांक 09.10.18 अधीन धारा 20, 21, 29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी मुकाम नागचला में मौजूद था तो कार न0 एच0आर0-42-एफ0-1853 की तलाशी के दौरान (1) कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री बलवान सिंह निवासी बल्ली किताबपुर तहसील गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 35 साल (2) सचिन जैन सुपुत्र श्री धनराज जैन निवासी हाउस न0 230/12 किशनपुरा बार्ड न012 तहसील गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा (3) सन्दीप कुमार सुपुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी बल्ली किताबपुर तहसील गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 31 साल (4) नरेन्द्र सुपुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी बल्ली किताबपुर तहसील गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा (5) कशक सुपुत्री श्री जय भगवान निवासी हाउस न0 51/12, छोटी मण्डी बार्ड न0 12 तहसील गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 19 साल के कब्जा से 350 ग्राम चरस व 3.51 ग्राम हैरोइन बरामद की । मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 262/18 दिनांक 09.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री परमदेव निवासी स्यांह डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि देव ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जमालदीन न0 04 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 263/18 दिनांक 09.10.18 अधीन धारा 447, 323, 504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में श्रीमति ममता देवी पत्नी श्री बलबीर निवासी भयारटा डाकघर चुनाहण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि परस राम व सुनील कुमार ने शिकायतकर्ता की जमीन में प्रवेश करके शिकायतकर्ता व उसकी सास के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जमालदीन न0 4 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 287 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 38,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 12चालान व 1200 /-रुपये जुर्माना बसूल किया है
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