रास्ता रोककर मारपीट , गाली-गलौच वा जान से मारने की धमकी के मामले
1. अभियोग संख्या 147/18 दिनांक 01.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विनोद कुमार सपुत्र श्री जय कृष्ण निवासी गांव नगवां डाकघर महादेव,तहसील सुन्दरनग, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.18 को रामली राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व गाली गलौच की । स.उ.नि. राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 222/18 दिनांक 01.10.2018 अधीन धारा 341, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पल्लवी कुमारी पुत्री श्री सुरेश कुमार निवासी सोदा, डाकघर ब्राडता तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.09.18 समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह गाँव मेछनाला जा रही थी तो रमेश चन्द सपुत्र श्री अनंत राम निवासी गाँव ब्राडता व विवेक कुमार सपुत्र श्री कशमीर सिंह निवासी गाँव कुठेड ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसे जान से मारने की धमकी दी । मु.आ.भवदेव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
अपराधिक अतिचार का मामला :-
अभियोग संख्या 299/18 दिनांक 30..9.2018 अधीन धारा 447,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बलवीर सिंह सपुत्र श्री गुरध्यान सिंह निवासी लोहारडी, डाकघर रंधाडा, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.18 को जब यह अपनी जमीन में पत्थरों को तुडवा रहा था तो डिम्पल सिंह व उसके पुत्र मिन्टु, लाभ सिंह और बलवन्त सिंह ने शिकायतकर्ता की जमीन में प्रवेश कर उसके साथ मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ.यश पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मादक पदार्थ अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 128/18 दिनांक 30..9.2018 अधीन धारा 20,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में मु.आ.सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई उप.मण्डलपुलिस अधिकारी सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । इसके अन्तर्गत अर्जुन सिंह सपुत्र श्री हरी सिंह निवासी लगदेवी, तहसील टौणीदेवी जिला हमीरपुर व गुरुदत्त सपुत्र श्री विद्यादत्त निवासी गाँव कश, डाकघर भराडु, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 73 ग्राम चरस ब्रामद की । स.उ.नि. रमेश वैंस प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 20,000/-रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/- रुपये जुर्माना वसूल किया हैं ।
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