रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1. अभियोग संख्या 111/18 दिनांक 26.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री तिलक राज सपुत्र श्री लेख राम निवासी गाँव टिक्कर, डाकघर बल्ह, तहसील पधर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.10.2018 को शिकायतकर्ता के पुत्र जतीन ने उसे सूचित किया की उसके चाचा अश्वनी कुमार ने उसका व उसकी माता जी का रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट व गाली-गलौच की । स.उ.नि. जय चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 137/18 दिनांक 27.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नानक चन्द गाँव त्रैम्बला डा0 लौगणी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.10.2018 को पन्ना व तनू निवासी शिवद्वाला ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व गाली-गलौच की । स.उ.नि. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 170 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 30,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 9500 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
नोट:-
पिछले 2/3 साल से लगातार साईबर क्राईम बढ. रहा है, जिससे निपटने के लिए अन्वेषण अधिकारियों को एक विशेष कोर्स (Cyber Crime Investigation) का आयोजन पुलिस लाईन मण्डी कामाक्षा हाल में दिनाँक 22.10.2018 से 27.10.2018 तक किया गया था, जिसमें Central Range के 33 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया । कोर्स के लिए दिल्ली से साईबर क्राईम विशेषज्ञ श्री उम्मेद मील को विशेष रुप से इस कोर्स के लिए आमन्त्रित किया गया था ।
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