Saturday, September 29, 2018

Crime Report on 29 Sept

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

 

1.   अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 28.09.18 अधीन धारा 341,  34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमति सुमा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी  गांव व डाकघर चलारग, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.09.18 को समय करीब 1 बजे दिन जब यह सरोजनी से बात कर रही थी तो अनिल कुमार सपुत्र श्री धर्म सिंह निवासी गांव व डाकघर चलारग, तहसील जोगिन्द्रनगर व उरोक्त सरोजनी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स.उ.नि. कुलमेश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.   अभियोग संख्या 146/18 दिनांक 29.09.18 अधीन धारा 341, 504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी.एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमति रेशमावती पत्नी श्री हरीश चन्द निवासी  गांव बरनोग डाकघर झुंगी, तहसील निहरी, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.09.18 को समय करीब 6 बजे शाम कमला देवी पत्नी श्री कुंदन लाल व सोमकृष्ण सपुत्र श्री कुंदन लाल निवासी गांव बरनोग डाकघर झुंगी, तहसील निहरी शिकायतकर्ता के खेत में आकर शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. कुलदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

सड़क दुर्घटना का मामला

 

         अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 29.09.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस         थाना जंजैहली जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री संदीप कुमार सपुत्र श्री देवी सिंह   निवासी गाँव कोहलीनाल, डाकघर संगलबाडा तहसील थुनाग, जिला मण्डी हि0प्र0 की       शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.09.18 को समय करीब 8.30 बजे प्रात:   एक ट्रैकटर नं. एच.पी.32 ए- 3431 चालक की तेजरफ्तारी एवं लापरवाही के कारण         उसके घर के पास दुर्घटना ग्रस्त हो गया जिस कारण से वाहन के   चालक खेम चन्द को    चोटें आई हैं । मु.आ. लोकेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले         का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

चालान

   मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 284 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 46,600/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1400/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान  किये हैं ।

 

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