Tuesday, September 18, 2018

CRIME REPORT ON 18 SEPT.


आबकारी अधिनियम  के मामले

1         अभियोग संख्या 287/18 दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में महिला उ0नि0 सुषमा (प्रोबेशनर) अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हि0प्र0 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.09.18 को  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रति पुल  पर मौजूद थीं तो  दौलत राम सुपुत्र स्वर्गीय श्री  बेली राम निवासी मराथू तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से  2070 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की। महिला उ0नि0 सुषमा (प्रोबेशनर) अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 139/18 दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में  स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना  हुई कि दिनांक 17.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धनोटू के पास मौजूद था तो संजय कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से  3600 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की ।स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर मारपीट करने  व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 216/18  दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति मीरा देवी पत्नी  श्री अम्मी चन्द निवासी भांवला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी (हि0प्र0)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.09.18 को  लता देवी व  शानु ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 250/18 दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री भोला राम निवासी लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.09.18 को लोहारा के पास कार न0 एच0पी065-1372 ने मोटर साईकिल न0 एच0पी0 33बी0-3576 को टक्कर मार दी  जिस कारण दो व्यक्तियों को चोटें आईं है ।  मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  248 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 32000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4  चालान व 400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 4600/- रुपये जुर्माना बसूल किया हैं

 

     

 

 

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