Saturday, September 22, 2018

CRIME REPORT ON 22 SEPT.

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामले

1          अभियोग संख्या 219/18 दिनांक 21.09.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0आ0 सरबन कुमार न0 61 अन्वेषणाधिकारी  विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों से साथ गश्त पर मुकाम चोलथरा के पास मौजूद था तो  आशीष कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री भूप सिंह निवासी कोठी डाकघर चोलधरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 उम्र 29 साल के कब्जा से 191 ग्रांम चरस बरामद की । स0उ0नि0 रविन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या160/18 दिनांक 21.09.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड़भरोल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर मुकाम लड़भरोल में मौजूद था तो मनजीत कुमार सुपुत्र श्री जगदीश निवासी जमथाल डाकघर व तहसील लड़भरोल जिला मण्डी हि0प्र0 उम्र 32 साल के कब्जा से  42 ग्रांम चरस बरामद की ।स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड़भरोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

 सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 159/18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 विजेन्द्र ठाकुर न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.09.18 को एच0आर0टी0सी0 बस न0एच0पी0-53-7927 के चालक हीरा सिंह सुपुत्र श्री मोती राम निवासी चैली डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी ने तेज रफ्तारी व लापरवाही से  गाडी को चलाकर  स्कुटी न0 एच0पी029 ए0-5653 को टक्कर मार दी जिस कारण स्कूटी स्वार ओम प्रकाश व उसकी पत्नी लता देवी को चोटें आई हैं । मु0आ0 विजेन्द्र ठाकुर न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 122/18 दिनांक 21.09.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में  एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  उसकी बेटी दिनांक 21.09.18 से गुम है जिसे शिकायतकर्ता ने  अपनी रिश्तेदारी में सभी जगह ढुंढा परन्तु कहीं पर पर भी दस्तेआव ना हुई। स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 234 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 38,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400  रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

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