लोकसवक के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 146/18 दिनांक 16.09.18 अधीन धारा 353,332,506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शोभा राम सुपुत्र श्री धनी राम निवासी केलोधार डाकघर करसोग जिला मण्डी वर्तमान में कन्डक्टर ए0आर0टी0सी0 बस डिपो करसोग जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.09.18 को जब यह एच0आर0टी0सी0 बस न0 एच0पी0 03बी0-6060 के साथ डियुटी पर था तो स्थान सिना खान के पास मुनी लाल ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी ।स0उ0नि0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 265 वाहनों के चालान तथा उल्लंघनकर्ताओं से 36,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 34 चालान व 3400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 16,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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