रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
1 अभियोग संख्या 214/18 दिनांक 15.09.18 अधीन धारा 341, 323,504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी श्री चन्दू लाल निवासी गाँव व डाकघर बल्द्वाडा तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 15.09.2018 जब यह अपने खेतों में कार्य कर रही थी तो सत्या देवा व उसकी बहु निक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम के मामले
1. अभियोग संख्या 215/18 दिनांक 15.09.18 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 15.09.2018 समय 9.30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम भांबला में ब्राये गस्त मौजूद था तो कार नं. एच.पी. 65-2601 को चैक करने पर अशोक कुमार सपुत्र श्री मान चंद निवासी बही, डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी के कब्जा से 24 देशी शराब की बौतलें अवैध रुप से बरामद की । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 156/18 दिनांक 15.09.18 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ.नि.सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 15.09.2018 समय 7.40 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सानन जिमजिमा सड़क पर ब्राये गस्त मौजूद था तो लाजपत सपुत्र श्री धन सिंह निवासी गांव व डाकघर चौंतडा ,तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 24 देशी शराब की बौतलें अवैध रुप से बरामद की । उ.नि.सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर बाहन अधिनियम के अन्तर्गत 233 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 27,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/- रुपये जुर्माना और खनन अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 7200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment