Monday, September 3, 2018

CRIME REPORT ON 03 SEPT.


 सार्वजनिक सम्पति को नुक्सान पहुंचाने का मामला

 अभियोग संख्या 61/18 दिनांक 02.09.18 अधीन धारा 447,34 भा0द0स0 व अधीन धारा 3 पी0डीपी0 एक्ट पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भीखम राम प्रधान ग्रांम पंचायत शिकावरी तहसील थुनाग की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  ठाकुर दास सुपुत्र श्री मनी राम, निर्मला देवी पत्नी  किशोरी  लाल , किशोरी लाल सुपुत्र श्री नारायण दास, देवदासी पत्नी  नारायण दास  तथा जानी व हिमानी ने सार्वजनिक रास्ते को नुकसान  पहुंचाकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर

रहे हैं ।

जुआ अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 140/18 दिनांक 02.09.18 अधीन धारा 3,4 जुआ अधिनियम  पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 चमन लाल  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गवालपुर में मौजूद था तो  नरेश कुमार की दुकान पर 6 व्यक्तियो के कब्जा  से ताश के पत्तों सहित 42,550/-रुपये बरामद किये। स0उ0नि0 चमल लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 सड़क-दुर्घटना के  मामले

1        अभियोग संख्या 151/18 दिनांक 02.09.18 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुरेन्द्र पाल सुपुत्र श्री रिखु राम निवासी बार्ड न0 4 समलोट तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी  हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 31.08.18 को जब यह ढेलू से जोगिन्द्रनगर की ओर स्कूटी न0 एच0पी0-29-3968 से आ रहा था तो लक्ष्मी बाजार जोगिन्द्रनगर के पास एक कार तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता की स्कूटी को टक्कर मार दी ।मु0आ0 विजेन्द्र कुमार न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 03.09.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में  मु0आ0 हुमिन्दर सिंह न0 895 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.09.18  को ठाकुर दास सुपुत्र श्री दिले राम निवासी जयोग डाकघर शाला तहसील चच्योट  अपनी भतीजी के साथ कार न0 एच0पी032-ए0-4540 में सवार होकर जा रहा था तो सेरली नाला के पास  ठाकुर दास  ने तेज रफ्तारी के कारण  कार पर से नियन्त्रण खो दिया और कार सड़क से 300 मीटर नीचे चली  गई जिस कारण कार में बैठे दोनों  व्यक्तियों को चोटें आई  हैं ।  मु0आ0 हुमिन्दर सिंह न0 895 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

  गृह-अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामला

 अभियोग संख्या 234/18 दिनांक 03.09.18 अधीन धारा 452, 504, 506  भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी प्रीना मंगेर सुपुत्री श्री चेत राम बहादुर निवासी दियोरली एनएच 31ए0, गंगटोक तडोग ईस्ट सिक्किम  हाल में स्टुडेंट अभिलाषी कालेज नेरचौक  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 02.09.18 को  रविन्द्र उर्फ राजू सुपुत्र  श्री जगत राम ने  शिकायतकर्ता के कमरे  प्रवेश कर  उसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला के प्रति क्रुरता का मामला

अभियोग संख्या 205/18दिनांक 03.09.18 अधीन धारा 498 (ए0), 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  श्रीमति गोमती देवी पत्नी श्री हुक्म चन्द निवासी थाना डाकघर बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उसकी शादी हुक्म चन्द से हिन्दु रीति-रिवाज से हुई है । परन्तु शादी के तुरन्त बाद शिकायतकर्ता के पति, सास गीता देवी व जेठानी लता देवी ने दहेज की मांग करके उसे शारीरिक व मानसिंक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला से छेड़छाड़ का मामला

अभियोग संख्या 152/18 दिनांक 03.09.18 अधीन धारा 354(डी0), 506, 509 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि विन्नी जम्बाल उर्फ अनमोल जम्बाल निवासी घमारवीं जिला बिलासपुर  शिकायतकर्ता की फेसबुक  का प्रयोग कर रहा है तथा शिकायतकर्ता व उसके परिवारवालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है ।  स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 वाहनों के चालान किये हैं तथा उल्लंघनकर्ताओं से 24,300/- रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment