आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 86/18 दिनांक 25.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गोहर बाजार में मौजूद था तो नरेश कुमार सुपुत्र श्री देवेन्द्र कुमार निवासी बारसी डाकघर गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी के कब्जा से 7 बोतल देसी शराब बरामद की। स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 255/18 दिनांक 26.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मे उ0नि0 कुलदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम डडौर में मौजूद था तो जीप न0 एच0पी033डी0-1184 की तलाशी के दौरान 324 बोतलें देसी शराब बरामद कीं ।उ0नि0 कुलदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
1 अभियोग संख्या 85/18 दिनांक 25.09.18 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति अंजली पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी थाची डाकघर देवधार तहसील चच्योट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.09.18 को तारा देवी, सोमा देवी, तिस्सी देवी व चौजी देवी ने शिकायतकर्ता के आंगन में घुसकर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 हमेंन्दर सिंह न0 895 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 111/18 दिनांक 25.09.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री थाली राम उर्फ मोहन सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री ढालू राम निवासी नागनाला डाकघर थाची तहसील बालीचौकी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.09.18 को नरोतम राम, मिन्टू , दुनी चन्द व नरोत्तमू देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की जिस कारण शिकायतकर्ता व उसके बेटे मुकेश व बेटी बबली के चोटें आईं हैं ।स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 277 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 42,700/-रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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