प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 02.09.18
आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 112/18 दिनांक 01.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक01.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकम गड़यारा में मौजूद था तो जतिन सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी सजाओपिपलू उप-तहसील टिहरा जिला मण्डी के कब्जा से 36 बोतलें देसी शराब व 12 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद बरामद कीं ।स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 274/18 दिनांक 01.09.18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लागधार में मौजूद था तो चिन्तामणी सुपुत्र श्री गोविन्द राम निवासी सताहन तहसील कोटली जिला मण्डी के कब्जा से 1500 मी0लि0 अंगेजी शराब बरामद की। स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमके के मामले
1 अभियोग संख्या 113/18 दिनांक 02.09.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सावित्री देवी पत्नी श्री शाहनु राम गांव व डाकघर कमलाह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.09.18 को हरी सिंह ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 323/18 दिनांक 01.09.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री बन्शी राम निवासी तरोला डाकघर धवाली तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह जाहू से अपने दोस्त दुर्गा दास व पत्नी के साथ आ रहा था तो हवानी-गलू के पास पवन व राकु ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विनोद कुमार न0 883 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 60/18 दिनांक 01.09.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.08.18 को शिकायतकर्ता की बेटी स्कूल के लिये गई थी परन्तु आज दिन तक घर वापिस न आई है जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी रिश्तेदारी में सभी जगह ढूंढा लेकिन बेटी में ढुंढने में असफल रहा व शिकायतकर्ता को सन्देह है कि कोई नामालूम व्यक्ति उसकी बेटी को भगा कर ले गया है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
महिला से छेड़छाड का मामला
अभियोग संख्या 111/18 दिनांक 01.09.18 अधीन धारा 354 (डी0), 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि अंकुज गुलेरिया सुपुत्र श्री बसन्त सिंह निवासी गरली डाकघर घरवासड़ा उप-तहसील टिहरा जिला मण्डी शिकायतकर्ता को अश्लील मैसैज भेजता है तथा शिकायतकर्ता व उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देता है । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला के प्रति क्रुरता का मामला
अभियोग संख्या 49/18 दिनांक 01.09.18 अधीन धारा 498(ए0), 323,504 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी मे शिकायतकर्ता श्रीमति शारदा देवी पत्नी श्री सोमदेव निवासी चौंग डाकघर जलुग्रांव तहसील भुंतर जिला कुल्लु हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता के पति सोमदेव ने शादी के बाद उसे शारिरीक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। मु0आ0 अनिल कुमार न0 73 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 275/18 दिनांक 01.09.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री प्रभु राम निवासी जबलयाणा डाकघर ननावा तहसील घुमारवी जिला विलासपुर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता ट्रक न0 एच0पी0-24 बी0-7100 का ड्राईवर है । दिनांक 01.09.18 को जब यह वालीचौकी से बरमाणा के लिये रवाना हुआ तो 5 मील के पास एक जीप न0 एच0पी0-55ए0-3667 तेज रफ्तारी से आई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई । जिस कारण जीप में सवार दो व्यक्तियों को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 271 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 40,100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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