रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 136/18 दिनांक 09.09.18 अधीन धारा 341, 504, 506, 427 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मे शिकायतकर्ता श्री रविन्द्र कुमार सुपुत्र श्री प्रेम लाल निवासी भगवानी डाकघर लद्दा तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हि0प्र0 हाल बी0वी0एम0बी0 सुन्दरनगर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की पत्नी सपना देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा शिकायतकर्ता की कार का शीशा तोड़ दिया मु0आ0 संजीव कुमार न0 69 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 137/18 दिनांक 09.09.18 अधीन धारा 147, 149, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सपना देवी पत्नी श्री रविन्द्र कुमार निवासी भगवानी डाकघर लद्दा तहसील घुमारवीं जिला विलासपुर हाल में बी0वी0एम0बी0 कलौनी सुन्दरनगर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता के पति व सास, ससुर व अन्य तीन ने शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौच किया । मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
उद्घघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामला
अभियोग संख्या 79/18 दिनांक 09.09.18 अधीन धारा 174 (ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 ओम प्रकाश प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि इन्होने जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री शिव राम निवासी कच्छर तहसील जयसिंहपुर जिला कांगडा को मुकाम बलदेव नगर जिला अम्बाला (हरियाणा) से गिरफ्तार किया है, जो कि अभियोग संख्या 131/10 दिनांक 03.09.10 अधीन धारा 420,120(बी0) भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में वांछित था तथा माननीय अदालत जे0एम0आई0सी0 गोहर द्वारा दिनांक 29.07.2016 को उदघोषित अपराधी करार किया गया था ।मु0आ0 विनोद कुमार न0 915 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 135 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से14,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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