Tuesday, September 11, 2018

Crime Report on 11 Sept

       आबकारी अधिनियम का मामला

 

    अभियोग संख्या 243/18 दिनांक 10.09.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी     अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स.उ.नि. मुंसी राम प्रभारी पुलिस चौकी     रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 10.09.2018 समय करीब 4 बजे     शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सध्याणी में ब्राये गस्त मौजूद था तो     चन्नी लाल सपुत्र श्री इन्द्र देव निवासी पठा, डाकघर खखरियाणा, तहसील बल्ह जिला     मण्डी के कब्जा से 60 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. मुंसी राम प्रभारी     पुलिस चौकी रिवालसर इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

              रास्ता रोककर मारपीट का मामला

 

1.     अभियोग संख्या 211/18 दिनांक 11.09.2018 अधीन धारा 341,506 भा.दं.सं.  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुशमा कुमारी पुत्री श्री रत्तन चन्द निवासी गाँव रलां डाकघर बाहणु, तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ की दिनांक 10.09.2018 समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह कम्पयुटर सैटंर बल्द्वाडा से वापिस अपने घर जा रही थी तो मुकाम त्रंडोल के पास शिकायतकर्ता की बुआ के लडके पवन कुमार सपुत्र श्री अमर सिंह निवासी गाँव व डाकघर चौक, तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसे धमकी दी । मु.आ.चमन लाल नं.28 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या 242/18 दिनांक 10.09.2018 अधीन धारा 323,325,504 भा.दं.सं.  पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती जयंती देवी पत्नी श्री देवी सिंह निवासी गाँव करशाला, डाकघर रत्ती, तहसील बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ की दिनांक 20.08.2018 को पुर्ण  चन्द ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की थी । मु.आ.नेक राम नं.896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

       चालान

        मण्डी पुलिस मे पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 193 चालान व         उल्लंघनकर्ताओं से 24,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है , कोटपा अधिनियम के         अन्तर्गत 2 चालान 200/- रुपये जुर्माना बसूल किया हैं ।

 

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