Tuesday, September 4, 2018

Crime Report on 04 Sep

रास्ता रोकर मारपीट करने  का मामला

1.     अभियोग संख्या 77/18 दिनांक 03.09.2018 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकाय़तकर्ता श्री जालपू राम  सपुत्र श्री नोखू राम निवासी गांव व डाकघर नांडी,  तहसील चच्योट , जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 03.09.2018 को  समय करीब 11 बजे दिन जब यह अपने ससुराल जा रहा था तो सडक में तीन –चार लोगों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर उसके साथ मारपीट की ।   मु.आ.श्याम लाल नं. 8941 अन्वेषणधिकारी थाना गोहर इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

1.    अभियोग संख्या 277/18 दिनांक 04.09.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर  जिला मण्डी में शिकाय़तकर्ता श्री गुरप्रीत सिहं सपुत्र श्री गज्जन सिंह निवासी गांव नेस्ता, डाकघर व तहसील अटारी, जिला अमृतसर पंजाब  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि यह पेशे से एक चालक है  दिनांक 04.09.2018 को  समय करीब 6 .15 बजे प्रात: जब यह गाडी नं.पी.बी.01-C-0141 से कुल्लू से मण्डी की तरफ आ रहा था तो मुकाम 6 मील के पास ट्रक नं. एच.पी.64-2841 के चालक ने तेज रफ्तारी व लापरवाही से शिकायतकर्ता की बस को टक्कर मार दी जिससे एक व्यक्ति को चोटें आई हैं । मु.आ. निर्मल सिंह नं. 45 पुलिस चौकी पण्डोह  इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.    अभियोग संख्या 206/18 दिनांक 04.09.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकाय़तकर्ता श्री तमेशवर सपुत्र श्री घनश्याम निवासी गांव व डाकघर व्रौखडी, तहसील निहरी जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.09.2018 समय करीब 10.00 बजे प्रात: जब यह अपने मित्र के साथ कार नं. HP31B-6419 में बद्दी जा रहा था तो मुकाम सलापड के पास कार नं. HP24B-6801 बरमाणा की तरफ से तेज रफ्तारी से आई  व शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी जिससे शिकायतकर्ता व उसके मित्र को चोटें आई हैं । मु.आ. बीरबल सिंह नं. 72 पुलिस चौकी सलापड  इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 114/18 दिनांक 04.09.2018 अधीन धारा 39 (1) हि.आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में स.उ.नि. बलजीत सिहं प्रभारी पुलिस चौकी संधोल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ जिसके अन्तर्गत जगदीश चंद सपुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव गेवला, डाकघर व तहसील संधोल जिला मण्डी के कब्जे से 09 बोतलें देशी शराब अवैध रुप से बरामद की । स.उ.नि. बलजीत सिहं प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस मे पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 195 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 22,900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है  तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान 500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                       

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