रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या143/18 दिनांक 22.09.18 अधीन धारा 341,323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जालम राम सुपुत्र श्री जालपु निवासी मझारला डाकघर कुथाची सब-तहसील पांगणां जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.09.18 को रुकमणी देवी व उसके बेटे, बेसर राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 123/18 दिनांक 23.09.18 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुरजिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री सुर्जन सिंह निवासी तनेहड़ तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शंभू राम निवासी तनेहड़ ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 संजीव कुमार न0 889 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 33 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 3000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/-रुपये जर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment