रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 285/18 दिनांक 13.09.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नील कुमार सुपुत्र श्री नागु राम निवासी भ्युली तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि रजत कुमार सुपुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी भ्युली तहसील सदर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ईन्द्र देव न0 885 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 80/18 दिनांक 13.09.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री तिलक राज सुपुत्र श्री भगत राम निवासी पाधरु डाकघर बग्गी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.09.18 को हेत राम व राजू ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 प्रकाश चन्द न0 911 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला से छेडछाड़ का मामला
अभियोग संख्या 51/18 दिनांक 14.09.18 अधीन धारा 354(ए0), 341 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.09.18 को बिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री नोखु राम निवासी बटाहन डाकघर कोठी-गहरी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ छेडछाड़ की । मु0आ0 राम चन्द्र न0 877 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर बाहन अधिनियम के अन्तर्गत 131 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 19,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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