Monday, May 7, 2018

CRIME REPORT ON 7 MAY

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या 53/18 दिनांक 06.05.2018 अधीन धारा  18-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना औट जिला मण्डी स.उ.नि. जोगिन्द्र सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  06.05.2018   समय करीब 9:20  बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम कसना मौजूद था तो एक सेब के बगीचे में अफीम के पौधे पाये गये । सूचना देने पर कानूनगो श्री दीना नाथ , औट  सर्कल की पटवारी श्रीमती रीता देवी व चौकीदार जीवा नंद मौके पर आये व रिपोर्ट दी की जिस जमीन पर अफीम के पौधे पाये गये हैं उस जमीन का मालिक गुलाब सिंह सपुत्र स्व. श्री कांसी राम निवासी गाँव कसाना , डाकघर औट जिला मण्डी  है ।  स.उ.नि. जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या 54/18 दिनांक 06.05.2018 अधीन धारा  18-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना औट जिला मण्डी निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  06.05.2018   समय करीब 10:30  बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम कसना मौजूद था तो अफीम के पौधे एक जमीन पर उगे पाये गये । सूचना देने पर कानूनगो श्री दीना नाथ , औट  सर्कल की पटवारी श्रीमती रीता देवी व चौकीदार जीवा नंद मौके पर आये व रिपोर्ट दी की जिस जमीन पर अफीम के पौधे पाये गये हैं उस जमीन का मालिक देवी सिंह सपुत्र श्री सूरजमणी निवासी गाँव कसाना , डाकघर औट जिला मण्डी  है ।  निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.     अभियोग संख्या न0 95/18 दिनांक 07/05/2018 अधीन धारा  20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मु.आ. विजय कुमार नं. 866 विशेष अन्वेषण ईकाई उप मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  07/05/2018  समय करीब 1:30 बजे दिन  जब यह टीम के सदस्यों के साथ  मुकाम  जमसाई  के पास गशत पर मौजूद थे तो  उसी समय एक व्यक्ति जो  सरकाघाट की तरफ से आ रहा था अचानक पुलिस को देख कर भागने लगा जिसे पुलिस की टीम ने पकड़ लिया दौराने तलाशी उसके कब्जे से  121 ग्राम चरस बरामद हुई । पुछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना नाम  अजय कुमार सपुत्र श्री विनोद कुमार निवासी गाँव रडु, डाकघर पपलोग, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी बतलाया । मु.आ. विजय कुमार नं. 866 अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 आबकारी अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या न0 94/18 दिनांक 06.05.018 अधीन धारा  39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में निरीक्षक /प्रभारी थाना  सतीश कुमार के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 06.05.2018 समय करीब 8:35 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम जमसाई में मौजूद था तो एक कार नं. HP-33  E (T)-9495  जिसे सुभाष चंद सपुत्र श्री जगदीश चन्द  निवासी गाँव डंगार, डाकघर भदरवाड तहसील सरकाघाट जिला मण्डी चला रहा था तो गाडी को चैक करने पर 132 बोतलें देशी शराब बरामद की गई । निरीक्षक /प्रभारी थाना  सरकाघाट सतीश कुमार मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

 

2.     अभियोग संख्या न0 44/18 दिनांक 07.05.018 अधीन धारा  39 हि 0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स.उ.नि. नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 06.05.2018 समय करीब 10:30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित ब्राये गस्त मुकाम नजदीक गोहर मौजूद था तो एक मारुति कार नं. HP-32-A-3754  जिसे खेम सिंह सपुत्र श्री खुब राम  निवासी गाँव कुट , डाकघर नांढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी चला रहा था तो गाडी को चैक करने पर 120 बोतलें अंग्रेजी शराब व 96 बोतलें देशी बरामद की गई । स.उ.नि. नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

          अभियोग संख्या न0 133/18 दिनांक 07.05.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर  जिला         मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री भरतभूषण सुपुत्र श्री  करम सिंह मकान नं. बी-5/275 सेक्टर 11 रोहणी, दिल्ली-85 की        शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 07.05.2018 जब यह अपने परिजनों सहित मनाली से वापिस दिल्ली     कार नं. डी.एल.-3सी.बी.डी.-1133 जिसे राजेश उर्फ विक्की जा रहा था तो पण्डोह डैम पर समय करीब 7 बजे प्रात:          राजेश उर्फ विक्की ने तेज रफतारी व लापरवाही से कार  से एक वोल्वो बस को टक्कर मार दी जिससे बस की सवारियों             को चोटें आई हैं ।  मु.आ. निर्मल सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

चालान

            मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 129 चालान किये       तथाउल्लघंनकर्ताओं से     27,900/- रूपये जुर्माना वसूल कियाकोटपा अधिनियम के तहत 7 चालान व        700/- रूपये जुर्माना व खनन           अधिनियम के तहत 1 चालान किया गया है ।

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